[नो फॉल्ट प्रिंसिपल] कर्मचारी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 140 और वर्कमेन्स कंपेंसेशन एक्ट की धारा 3 के तहत मुआवजे का दावा कर सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

Avanish Pathak

15 Jun 2022 6:45 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर, जो ट्रक मालिक का कर्मचारी था, एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया।

    उसने बाद में मोटर वाहन अधिनियम 1988 ("एमवी एक्ट") की धारा 140 के तहत मुआवजे की कार्यवाही शुरू की। हालांकि कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 (अब कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923) के तहत आयुक्त ने उसके मुआवजे के दावे पर विचार नहीं किया था।

    जस्टिस एसजी मेहरे की पीठ ने कहा कि अदालत के समक्ष सवाल था, "क्या एमवी अधिनियम के अध्याय X के तहत दिया गया मुआवजा कर्मचारी को 1923 अधिनियम की धारा 3 के तहत मुआवजे का दावा करने के अधिकार से वंचित कर देता है, जैसा कि एमवी एक्ट की धारा 167 के तहत प्रदान किया गया है?"

    इसका अदालत ने नकारात्मक जवाब दिया।

    अपीलार्थी प्रतिवादी क्रमांक एक के ट्रक का ड्राइवर था, जिसका प्रतिवादी संख्या दो ने बीमा किया था। वह एक वाहन दुर्घटना का शिकार हुआ, जिसमें उसका बायां पैर चोटिल हो गया, और उसे 35% शारीरिक अक्षमता का सामना करना पड़ा। दुर्घटना के बाद वह पहले की तरह काम नहीं कर सका।

    उसने दोनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। हालांकि किसी भी प्रतिवादी ने उसे मुआवजा नहीं दिया। इसलिए, उन्होंने डब्ल्यूसी एक्‍ट की धारा 3 और 22 के तहत एक आवेदन दायर किया।

    आयुक्त ने उनके दावे को खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने पहले ही मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से संपर्क किया था। उन्हें एमवी एक्ट की धारा 140 के तहत मुआवजा मिला था। इसलिए, आयुक्त ने माना कि दावा एमवी एक्ट की धारा 167 के तहत दावा वर्जित है।

    क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। मारोती श्रवण मंघटे बनाम श्रीमती रीता वाई सप्रा और अन्य। [2018 (1) एएलएस एमआर 700] पर भरोसा करते हुए उसने कहा कि आयुक्त ने एमवी एक्ट की धारा 167 को गलत समझा और गलत व्याख्या की। एमवी एक्ट की धारा 140 के तहत एक आवेदन एमवी एक्ट की धारा 169 के तहत प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं आता है। मुआवजे के लिए डब्ल्यूसी एक्ट या एमवी एक्ट की धारा 140 के तहत एक आवेदन सुनवाई योग्य है।

    अदालत ने कहा कि धारा 140 एमवी एक्ट के अध्याय X का हिस्सा है, जो कुछ मामलों में दोष के बिना दायित्व से संबंधित है। धारा 140 बिना किसी गलती के कुछ मामलों में जैसे कि मृत्यु और स्थायी विकलांगता, में मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व की बात करता है।

    इस अध्याय के तहत मुआवजा एमवी एक्ट की धारा 163-ए के तहत दावा करने के अधिकार को छोड़कर गलती के सिद्धांत के तहत मुआवजे का दावा करने के अधिकार के अतिरिक्त है। धारा 144 इस अध्याय के प्रावधानों के अधिभावी प्रभाव का प्रावधान करती है।

    अदालत ने कहा कि,

    "धाराओं के प्रावधान स्पष्ट हैं कि जहां किसी मोटर दुर्घटना में किसी कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी अक्षमता होती है, वह मुआवजे के अलावा नो फॉल्ट लायबिलिटी के सिद्धांत के तहत मुआवजे का हकदार है..।"

    एमवी एक्ट की धारा 167 अधिनियम एक ड्राइवर को सक्षम बनाता है, जो एक कर्मचारी भी है, यह चुनने के लिए कि वह मुआवजे के लिए किस फोरम से संपर्क करना चाहता है। एमवी एक्ट के अध्याय X के तहत दी गई राहत कर्मचारी मुआवजा आयुक्त या दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजे का दावा करने के रास्ते में नहीं आएगा।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यदि कर्मचारी को एमवी एक्ट के अध्याय X के तहत मुआवजा मिलता है तो डब्ल्यूसी एक्ट या एमवी एक्ट के तहत मुआवजे की मांग के उसके अधिकार को धारा 167 के तहत जब्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे कर्मचारी के पास डब्ल्यूसी एक्ट या एमवी एक्ट के तहत मुआवजे के लिए आवेदन करने का विकल्प होता है।

    अदालत ने कहा कि आयुक्त ने एमवी एक्ट की धारा 167 को गलत समझा और गलत व्याख्या की, और गलती से अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया। इसलिए अपील स्वीकार की जाती है और आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। चूंकि सभी मुद्दों का उत्तर योग्यता के आधार पर नहीं दिया गया है, इस आदेश की प्राप्ति से छह महीने के भीतर मुआवजे के निर्धारण के लिए मामला वापस कर्मचारी मुआवजा आयुक्त को भेजा जाता है।

    केस टाइटल: नारायण बनाम श्रीमती संगीता और अन्य

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