'फ्रीबी से यह अलग नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावी घोषणापत्र में 'नकद लाभ' का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की प्रैक्टिस के ‌खिलाफ दायर याचिका खारिज की

Avanish Pathak

17 May 2022 7:44 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों के दरमियान वोट के बदले नोट की पेशकश की राजनीतिक दलों की ‌कथ‌ित प्रैक्टिस के खिलाफ दायर एकजनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

    कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ का विचार था कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य में विचार कर चुका है, और मौजूदा मामला अलग नहीं है।

    सुब्रमण्यम बालाजी (सुप्रा) में, राजनीतिक दलों द्वारा चुने जाने पर मतदाताओं को फ्रीबीज़ देने का मुद्दा उठाया गया था। उक्त फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था।

    इसके बाद चुनाव आयोग ने दिशानिर्देश जारी किए ‌थे, जिसे आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के भाग आठ के रूप में शामिल किया गया था, जिसका पालन राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा संसद या राज्य विधानसभाओं के किसी भी चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते समय किया जाना था।

    यह प्रावधान किया गया कि पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में, घोषणापत्र में वादों के औचित्य को दर्शाया जाना चाहिए और मोटे तौर पर इसके लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों और साधनों का संकेत देना चाहिए। हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि घोषणापत्र में किए गए वादे चुनावी कानून के तहत लागू नहीं होते हैं।

    इस प्रकार, यह चुनाव आयोग का तर्क था कि एमसीसी के तहत फ्रीबीज़ प्रतिबंधित नहीं हैं।

    दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चुनावी घोषणा पत्र में 'नकदी के हस्तांतरण' का वादा फ्रीबीज़ के वितरण से अलग है और सुप्रीम कोर्ट के पास इस पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था।

    उन्होंने तर्क दिया कि बिना किसी श्रम / कार्य के नकद के रूप में तत्काल संतुष्टि के वादे पर मतदाताओं को लुभाना अवैध है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रवृत्तियां करदाताओं को प्रभावित करती हैं।

    प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की दलील से असहमति जताते हुए पीठ ने कहा,

    "फ्रीबीज़ का वितरण कैसे अलग है? चाहे आप इसे नकद या वस्तु के रूप में दें। अंततः, करदाता को पैसा निकालना होगा, कोई अंतर नहीं है।"

    याचिकाकर्ता ने तब बताया कि आमतौर पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सरकारी योजनाओं के तहत किया जाता है। हालांकि, चुनावी घोषणापत्र के दौरान किए गए वादों के संबंध में अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है।

    इस पर, बेंच ने जवाब दिया कि एमसीसी को स्वयं यह आवश्यकता है कि घोषणापत्र में वादे के पीछे एक 'तर्क' होना चाहिए। इसलिए उसने याचिका खारिज कर दी।

    विकास पाराशर नारायण शर्मा द्वारा दायर एक याचिका में कहा गया कि राजनीतिक दलों द्वारा वोट के बदले कथित तौर पर नकद लाभ देने की प्रथा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (भ्रष्ट प्रथाओं) की भावना के खिलाफ है, जो चुनाव आयोग के मॉडल के विपरीत है। आचार संहिता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। इसलिए उन्होंने एक घोषणा की मांग की कि चुनावी घोषणापत्र में राजनीतिक दलों द्वारा नकद हस्तांतरण/मुफ्त की पेशकश एक भ्रष्ट चुनावी प्रथा है, और भारत के संविधान के विरुद्ध है।

    केस टाइटल: पाराशर नारायण शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इं‌डिया

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 458

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