ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के ट्वीट में कोई आपराधिकता नहीं, POCSO एफआईआर चार्जशीट में नाम नहीं : दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया
Sharafat
5 Jan 2023 5:16 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट को गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा अगस्त 2020 में एक ट्विटर यूज़र के जवाब में पोस्ट किए गए ट्वीट में कोई आपराधिकता नहीं पाई गई, जिसके लिए उनके खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडवोकेट नंदिता राव ने से कहा कि जुबैर का नाम एफआईआर के संबंध में दायर चार्जशीट में नहीं है।
अदालत ने अब मामले को 2 मार्च को सूचीबद्ध किया है और पुलिस को चार्जशीट को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा है।
यह मामला जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट से संबंधित है, जिसमें एक यूज़र की प्रोफ़ाइल तस्वीर साझा करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वह अपनी नाबालिग पोती के साथ खड़ा है और पूछ रहा है - नाबालिग लड़की के चेहरे को धुंधला करने के बाद - क्या उत्तर में अपमानजनक भाषा का उपयोग करना उसके लिए उचित है।
जुबैर ने ट्वीट में कहा था, "हैलो XXX। क्या आपकी प्यारी पोती को सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने के आपके पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता है? मैं आपको अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलने का सुझाव देता हूं।"
यूज़र ने तब जुबैर के खिलाफ अपनी पोती के साइबर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कई शिकायतें दर्ज कीं। जुबैर के खिलाफ दिल्ली में दर्ज एफआईआर में POCSO अधिनियम, आईपीसी की धारा 509B, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67A के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।
दिल्ली पुलिस ने पिछले साल मई में अदालत को सूचित किया था कि जुबैर के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।
हालांकि, एनसीपीसीआर ने बाद में तर्क दिया कि पुलिस द्वारा अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दी गई जानकारी से पता चलता है कि जुबैर जांच से बचने की कोशिश कर रहा है और पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है।
जस्टिस योगेश खन्ना की पीठ ने जुबैर को 9 सितंबर, 2020 को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था । अदालत ने पुलिस उपायुक्त, साइबर सेल को इस मामले में की गई जांच पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। पीठ ने ट्विटर इंडिया को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल द्वारा दायर शिकायत में तेजी लाने का भी निर्देश दिया था।
केस टाइटल : मोहम्मद जुबैर बनाम जीएनसीटी राज्य और अन्य।