"मोडिफाइड साइलेंसर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई": इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 Sep 2021 6:20 AM GMT

  • मोडिफाइड साइलेंसर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोडिफाइड साइलेंसर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण के संबंध में स्वत: संज्ञान मामले से निपटते हुए बुधवार को टिप्पणी की कि सरकारी अधिकारी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर, और प्रेशर हॉर्न के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले ऐसे वाहनों पर नकेल कसने के अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल रहे हैं।।

    सुनवाई के दौरान, अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक, यूपी के हलफनामों को देखा और उसे "मात्र दिखावा" करार दिया, क्योंकि अधिकारियों ने कोर्ट द्वारा संज्ञान में लिए गए ठोस कदमों पर कार्रवाई करने का संकेत नहीं दिया।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि समिति का गठन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 2 (सी) के अनुसार किया गया था या समिति कार्य करती है या ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से समिति द्वारा क्या कार्रवाई की गई है।

    न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की पीठ ने महत्वपूर्ण रूप से आगे कहा कि इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब करने की मांग की।

    हालांकि, अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील के अनुरोध पर अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) और पुलिस महानिदेशक को अपने व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का एक और मौका दिया। इसमें वाहनों पर नकेल कसने का मामला कार्रवाई का संकेत दिया गया।

    अदालत ने आगे निर्देश दिया,

    "यदि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस न्यायालय द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए अधिकारी (अधिकारियों) को तलब करने के लिए मजबूर किया जाएगा।"

    उत्तरदाताओं को इस मामले में एमिकस क्यूरी द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करने और अपनी प्रतिक्रिया देने का भी निर्देश दिया गया।

    पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने लिस्टिंग की अगली तारीख (22 सितंबर) तक ध्वनि प्रदूषण में एक दृश्य परिवर्तन देखने की उम्मीद व्यक्त की थी, जिसके विफल होने पर कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण की जाँच के लिए विशिष्ट नियमों का पालन करने में विफल होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को तलब करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

    केस का शीर्षक - मोडिफाइड साइलेंसर के माध्यम से शोर प्रदूषण (सू मोटो) (पी.आई.एल.)

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