राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसी भी भाषा की कोई बाध्यता नहीं: केंद्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया
LiveLaw News Network
10 March 2022 6:12 AM IST
केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा की किसी बाध्यता का कोई उल्लेख नहीं है और नीति को संविधान में निहित व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझा, व्याख्या और लागू किया जाना है।
उच्च शिक्षा विभाग में अवर सचिव दिनेश टी पाली की ओर से दायर हलफनामे में, शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थान स्थानीय/भारतीय भाषाओं में शिक्षा का माध्यम या कार्यक्रम पेश कर सकते हैं।
यह एनईपी 2020 के भाग II के तहत पैरा 9.3 को संदर्भित करता है, जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदलने और फिर से सक्रिय करने की कल्पना करता है। पैरा 9.3 (ए) एक उच्च शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ने का प्रावधान करता है जिसमें बड़े, बहु-अनुशासनात्मक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कम से कम एक या हर जिले के पास और पूरे भारत में अधिक उच्च शिक्षा संस्थान हों जो शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम स्थानीय/भारतीय भाषाओं में प्रदान करते हों।
हलफनामे में कहा गया है कि एनईपी 2020 के पैरा 10.8 में कहा गया है कि पूर्ण पहुंच, न्यायसम्य समावेशन सुनिश्चित करने के लिए अधिक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित और विकसित किए जाएंगे और उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को विकसित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, जिनके पास स्थानीय / भारतीय भाषाओं में या या द्विभाषी शिक्षा का माध्यम है।
एनईपी के चैप्टर 22 का संदर्भ दिया जाता है, जिसका शीर्षक 'भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का प्रचार' है, जो पूरी तरह से विभिन्न उपायों के माध्यम से भारतीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। पैरा 22.10 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान मातृभाषा/स्थानीय भाषा का उपयोग माध्यम के रूप में करेंगे। या द्विभाषा में निर्देश दिए जाएंगे।
तदनुसार हलफनामे में कहा गया है,
"राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में भाषा की किसी बाध्यता का कोई उल्लेख नहीं है और एनईपी के प्रावधान स्पष्ट हैं। इसलिए प्रावधानों को पुनर्व्यवस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह दोहराया जाता है कि भाग 1 के अध्याय 4 और भाग 11 का अध्याय 9 भाग 3 का अध्याय 22 यूनियन ऑफ इंडिया की व्यापक नीति के रूप में हैं।"
इसमें आगे कहा गया है, "एनईपी 2020 को स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नागरिकों तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एक व्यापक शैक्षिक प्रणाली प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।"
हलफनामा दो याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया है, जिनमें से एक छात्रों द्वारा दायर की गई और दूसरी संस्कृत भारती कर्नाटक ट्रस्ट द्वारा। याचिकाओं में कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कन्नड़ भाषा को राज्य में डिग्री पाठ्यक्रमों में अनिवार्य विषय बना दिया गया।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद हलफनामा दायर किया गया।
16 दिसंबर, 2021 के अपने आदेश में , हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगले आदेश तक उन छात्रों को मजबूर नहीं करने का निर्देश दिया है जो डिग्री पाठ्यक्रम का पालन करते हुए कन्नड़ भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लेना चाहते हैं।
चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा था, "हमने सबमिशन पर विचार किया है। हमारा प्रथम दृष्टया विचार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर कन्नड़ भाषा को उच्च अध्ययन में अनिवार्य भाषा बनाने के संबंध में मामला है। एक प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस स्तर पर राज्य सरकार भाषा को अनिवार्य बनाने पर जोर नहीं देगी। जिन छात्रों ने अपनी पसंद के आधार पर कन्नड़ भाषा ली है, वे ऐसा कर सकते हैं, ऐसे सभी छात्र जो कन्नड़ भाषा नहीं लेना चाहते हैं अगले आदेश तक कन्नड़ भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।"
याचिका में 7 अगस्त, 2021 और 15 सितंबर, 2021 के दो गवर्नमेंट आदशों को मनमाना और संविधान के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि विवादित शासनादेश अध्ययन के लिए एक भाषा चुनने की स्वतंत्रता छीन लेते हैं और कर्नाटक के सभी छात्रों के लिए विज्ञान, वाणिज्य और कला की सभी धाराओं में पेश किए जाने वाले डिग्री पाठ्यक्रमों में कन्नड़ को एक भाषा के रूप में लेना अनिवार्य कर देते हैं। इस प्रकार, संविधान के तहत निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है।
केस शीर्षक: संस्कृत भारती कर्नाटक ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
केस नंबर: डब्ल्यूपी 18156/2021