एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए जब्त वाहन की अंतरिम कस्टडी देने पर कोई रोक नहीं: एमपी हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

28 Jan 2022 6:17 PM IST

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    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि वाहन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60 के तहत जब्त हुआ है, यह नहीं माना जा सकता कि एक बार वाहन को एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए जब्त कर लिया जाता है तो उसे अंतरिम कस्टडी में नहीं दिया जा सकता।

    जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52सी में निहित अंतरिम कस्टडी देने के संबंध में कोई रोक नहीं है।

    संक्षेप में मामला

    अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता कार का पंजीकृत मालिक है, जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन में शामिल पाया गया था। उसने सीआरपीसी की धारा 457 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुरैना के समक्ष वाहन की अंतरिम कस्टडी के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे जून 2021 में खारिज कर दिया गया।

    इसके खिलाफ, याचिकाकर्ता ने 7वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक पुनर्विचार दायर किया, जिसे यह कहते हुए भी खारिज कर दिया गया कि चूंकि विचाराधीन वाहन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60 के तहत जब्त कर लिया है, इसलिए उसे अंतरिम कस्टडी में नहीं दिया जा सकता।

    इसके बाद याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

    कोर्ट का आदेश

    शुरुआत में कोर्ट ने नोट किया कि भले ही एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60 अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन में शामिल वाहन को जब्त करने का प्रावधान करती है, लेकिन यह किसी भी वाहन (अपराध के कमीशन में पाए गए) को ज़ब्त करने के फौरन बाद उसे कब्ज़े में लेने का प्रावधान नहीं करती।

    अदालत ने आगे समझाया,

    "जब्ती एक अलग प्रक्रिया है जो दोषसिद्धि या आरोपी को बरी करने से संबंधित नहीं है। यह केवल अदालत की संतुष्टि है जो अधिनियम के तहत यह तय करने की कोशिश कर रही है कि वाहन जब्त करने योग्य है या नहीं है एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60 के तहत जब्ती करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया एनडीपीएस अधिनियम की धारा 63 में दी गई है।"

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 451 का जिक्र करते हुए। [कुछ मामलों में लंबित संपत्ति की कस्टडी और निपटान का आदेश] अदालत ने कहा कि यह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60(3) और 63 सहित किसी भी प्रावधान के साथ असंगत नहीं है।

    इसलिए न्यायालय का मत है कि उचित मामलों में सीआरपीसी की धारा 451 के तहत नशीले पदार्थों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन की रिहाई का आदेश लंबित मुकदमे के लिए किया जा सकता है।

    अदालत ने आगे कहा क्योंकि उसने निचली अदालत में आदेश कहा गया,

    "चूंकि सीआरपीसी की धारा 451/457 के प्रावधानों को विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) के समक्ष कार्यवाही के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-सी के आधार पर स्पष्ट रूप से लागू किया गया है और एनडीपीएस एक्ट का कोई विशेष प्रतिबंध शामिल नहीं है

    केवल इस आधार पर कि वाहन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60 के तहत जब्त करने योग्य है या नहीं है, यह नहीं माना जा सकता कि एक बार वाहन को एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए जब्त कर लिया जाता है तो अंतरिम कस्टडीनहीं दी जा सकती है, क्योंकि आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र को सख्ती से समझा जाना चाहिए।"

    अंत में 482 आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने आदेश दिया कि जमानत के साथ 2,50,000/- रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) के व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर जब्त वाहन को याचिकाकर्ता को सौंप दिया जाए।

    केस का शीर्षक - सुरेंद्र धाकड़ बनाम मध्य प्रदेश राज्य

    केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एमपी) 15

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