संदेह से मुक्त होने पर आधिकारिक गवाहों के साक्ष्य पर विचार करने पर कोई रोक नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

20 July 2023 11:30 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधिकारिक गवाहों के साक्ष्य को खारिज करने पर कोई रोक नहीं है, और यदि साक्ष्य सभी संदिग्ध कारणों से परे है, तो साक्ष्य को नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं है।

    जस्टिस राजेंद्र बदामीकर की एकल पीठ ने आरोपी डीबी रमेश द्वारा मामले में दायर अपील को खारिज कर दिया और कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 32(1) और भारतीय दंड संहिता की धारा 273 के तहत अपराध के लिए उसे दोषी ठहराने के ट्रायल और पुनरीक्षण अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

    रमेश को आबकारी निरीक्षक ने उसके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया ‌था, जहां आरोपी ने कथित तौर पर अपने शयनकक्ष में 30 लीटर जैगरी वॉश और 2 लीटर अवैध तरल संग्रहीत किया था, हालांकि उसे पता था कि उक्त शराब मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं है।

    दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली उसकी अपील में यह तर्क दिया गया था कि बरामदगी स्वयं अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं की गई है क्योंकि दोनों पंच गवाह मुकर गए हैं और इसलिए, कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 54 के तहत अनुमान को लागू नहीं किया जा सकता है।

    इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि बाकी गवाह आधिकारिक गवाह हैं और उनके साक्ष्य की पुष्टि नहीं की गई है और नीचे की दोनों अदालतों ने इस भौतिक पहलू को नजरअंदाज कर दिया है और आरोपियों को गलत तरीके से दोषी ठहराया है।

    अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हालांकि पंच गवाह मुकर गए थे, उन्होंने महाजर और भौतिक वस्तुओं पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए और इसके अलावा उन्होंने घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति भी स्वीकार की। इसलिए, यह स्पष्ट है कि वे अभियुक्तों द्वारा प्रभावित किए गए हैं और इसलिए वे अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

    परिणाम

    रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने कहा कि इस तथ्य पर कोई गंभीर विवाद नहीं है कि जिस घर पर छापा मारा गया वह आरोपी की पत्नी के नाम पर था और आरोपी वहां रह रहा था।

    फिर उसने कहा, “पीडब्लू 1 और 2 महाजर गवाह हैं और ये दोनों गवाह मुकर गए हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वे छापेमारी के लिए उत्पाद शुल्क अधिकारियों के साथ थे और उनकी उपस्थिति में महाजर निकाल रहे थे। हालांकि, उन्होंने महजार पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए और उन्होंने तस्वीरों में भी अपनी उपस्थिति स्वीकार की है। बचाव पक्ष का यह मामला नहीं है कि तस्वीरें उत्पाद शुल्क कार्यालय में खींची गईं। पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए क्यों मजबूर किया गया।"

    जिसके बाद यह व्यक्त किया गया, "तस्वीरों में उनकी मौजूदगी के संबंध में उनकी जिरह और स्वीकारोक्ति से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि वे महाजर निकालने के समय मौजूद थे और अब, वे जानबूझकर आरोपियों को बचाने के लिए दस्तावेजों के खिलाफ सबूत दे रहे हैं।"

    यह देखते हुए कि पीडब्लू 3 एक एक्साइज गार्ड है और पीडब्लू 5 एक्साइज इंस्पेक्टर है जिसने छापेमारी की, पीठ ने कहा, “हालांकि इन दोनों गवाहों से लंबी पूछताछ की गई है, लेकिन सामान्य इनकार के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उनके सबूतों को खारिज करने का कोई कारण नहीं है।”

    जिसके बाद उसने कहा, “पीडब्ल्यू 3 और 5 के साक्ष्य से, प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी स्थापित हो गई है और यह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार, निचली दोनों अदालतों ने आरोपियों को सही तरीके से दोषी ठहराया है और इसमें कोई रोक नहीं है कि आधिकारिक गवाहों के साक्ष्य को खारिज कर दिया जाए।''

    तदनुसार इसने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: डी बी रमेश @ डोनी रमेश और राज्य उत्पाद शुल्क पुलिस के माध्यम से

    केस संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 779/2020

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 273

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