दिव्यांगों और बेड पर लेटे लोगों पर होम वैक्सीनेशन का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की सराहना की
LiveLaw News Network
13 Aug 2021 7:00 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह देखना उत्साहजनक है कि मुंबई नागरिक निकाय (बीएमसी) द्वारा COVID-19 के लिए घरों में रहने वाले अपाहिज या स्थिर रोगी को वैक्सीनेशन (एईएफआई) के बाद कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) अपाहिज और स्थिर रोगी के वैक्सीनेशन के संबंध में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य के अन्य सभी नागरिक निकायों और जिला परिषदों को इसका पालन करना चाहिए।
एक हलफनामे में बीएमसी ने अदालत को सूचित किया कि मुंबई में अब तक बेड पर पड़े 4,889 लोगों ने होम वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 1,317 को वैक्सीन दिया गया है और उनमें से किसी ने भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया है।
बीएमसी ने 30 जुलाई को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होम वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी।
अदालत ने कहा,
"यह बयान बहुत उत्साहजनक है। हम अपनी संतुष्टि दर्ज करते हैं कि बीएमसी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि ऐसे और लोग होम वैक्सीनेशन अभियान में शामिल होंगे।"
पीठ अधिवक्ता धृति कपाड़िया और कुणाल तिवारी द्वारा अप्रैल में शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में केंद्र सरकार को 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से दिव्यांग लोगों, बिस्तर या व्हीलचेयर पर रहने वाले लोगों के लिए डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया कि ऐसे लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स में नहीं जा सकेंगे।
हालांकि, केंद्र ने वैक्सीन की बर्बादी और एईएफआई के जोखिम का हवाला देते हुए डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन शुरू करने में असमर्थता व्यक्त की।
इसलिए इसके बजाय, यह डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन नीति लेकर आया।
अदालत ने फिर महाराष्ट्र सरकार की ओर रुख किया। उनसे होम वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए कहा, क्योंकि केंद्र की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है।
पिछले महीने, राज्य ने अभियान शुरू करने पर सहमति व्यक्त की और उसी के लिए एक नीति भी तैयार की।
पंजीकृत लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अभियान मुंबई में शुरू हुआ।
गुरुवार को याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि मीरा भयंदर नगर निगम और ठाणे नगर निगम ने भी होम वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है।
कपाड़िया ने होम वैक्सीनेशन सिस्टम में सुधार के लिए सुझावों की एक सूची दी, जिस पर राज्य की वकील गीता शास्त्री ने कहा कि सिफारिशें पहले ही राज्य COVID-19 टास्क फोर्स को भेजी जा चुकी हैं।
सुझावों में वैक्सीनेशन के बाद 48 घंटों के लिए बेड पर पड़े सभी लोगों की प्रभावी निगरानी और रोगी के चिकित्सा इतिहास को संग्रहीत करने के लिए एक एप्लिकेशन का विकास शामिल है, जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया के मामले में तत्काल मदद कर सकता है।
पीठ ने कहा,
"हम राज्य भर के अन्य सभी नगर निगमों और जिला परिषदों को राज्य सरकार की नीति के अनुसार और बीएमसी द्वारा अपनाए गए समान पैटर्न का पालन करने के लिए बेड पर पड़े व्यक्तियों के होम वैक्सीनेशन के उपाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।"
अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की है।