COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन के मुफ्त वितरण में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

LiveLaw News Network

5 Aug 2021 1:12 PM GMT

  • COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन के मुफ्त वितरण में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

    दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने या मुकदमा न चलाने का फैसला नहीं किया है, जो इस साल मई और अप्रैल के महीनों में राष्ट्रीय राजधानी में आई दूसरी COVID-19 लहर के दौरान COVID रोगियों को मेडिकल ऑक्सीजन के मुफ्त वितरण में शामिल थे।

    न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ को यह भी सूचित किया गया कि दिल्ली सरकार ऐसे व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को वापस लेना चाहती है, जो बिना किसी गलत इरादे के COVID रोगियों को मेडिकल ऑक्सीजन के मुफ्त वितरण में शामिल थे।

    अदालत ने पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर को मेडिकल ऑक्सीजन की खरीद के लिए AAP विधायक प्रवीण कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने यह देखते हुए कि इस तरह की कार्रवाई उस स्थिति में शुरू नहीं की जा सकती, जहां केंद्र और दिल्ली सरकार लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में दोनों विफल रहे।

    अदालत ने कहा था,

    "राज्य, जीएनसीटीडी और संघ दोनों दिल्ली में लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान करने में विफल रहे। कुछ भले लोग थे, जो रोगियों को ऑक्सीजन प्रदान कर रहे थे। आप उन पर मुकदमा नहीं चला सकते।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन का मुद्दा COVID-19 दवाओं की जमाखोरी के मुद्दे से अलग है।

    गुरुवार को सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस मामले में सरकार द्वारा "सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण" लिया गया है।

    दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के नाम से दर्ज की गई एक स्थिति रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड में रखा गया।

    निर्णय को "निष्पक्ष दृष्टिकोण" कहते हुए न्यायालय ने आदेश दिया:

    "उक्त स्थिति रिपोर्ट इस मुद्दे के लिए एक बहुत ही उचित दृष्टिकोण दर्शाती है कि अप्रैल के महीनों में जीएनसीटीडी को प्रभावित करने वाले COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों की खरीद और वितरण के संबंध में किन मामलों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या जारी रखा जाना चाहिए।"

    उक्त प्रगति को देखते हुए न्यायालय ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

    इससे पहले, कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को भाजपा सांसद गौतम गंभीर और आप के अन्य विधायकों के खिलाफ COVID-19 दवाओं और ड्रग्स की जमाखोरी और अवैध रूप से स्टॉक करने के तीन विशिष्ट आरोपों की जांच या जांच करने का निर्देश दिया था।

    ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने तब कोर्ट को सूचित किया था कि उसने गौतम गंभीर फाउंडेशन, उसके ट्रस्टियों और सीईओ के साथ-साथ AAP विधायकों प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अदालत में मुकदमा चलाया था।

    संबंधित जनहित याचिका दायर कर राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, जो जमाखोरी में लिप्त थे और अवैध रूप से COVID-19 दवाओं का वितरण करते थे, जो कि बड़े पैमाने पर जनता को उक्त दवाओं तक पहुंच से वंचित करते थे।

    याचिका में कहा गया,

    "राजनीतिक दल, जिनमें से अधिकांश का मुख्यालय दिल्ली में है, वे अपनी राजनीतिक शक्तियों का लाभ उठा रहे हैं और मेडिकल माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। यह पूरक संबंध भारत के उन हजारों नागरिकों के जीवन की कीमत पर है, जो महत्वपूर्ण दवाएं की अनुपलब्धता के कारण मर रहे हैं।"

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