एनआईए एक्ट- 'राज्य सरकार की जांच एजेंसी अनुसूचित यूएपीए अपराधों की जांच की कर सकती है': जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

Brij Nandan

21 Dec 2022 2:46 PM IST

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    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय जांच अधिनियम (NIA Act) के प्रावधान अनुसूचित अपराधों की जांच पर रोक नहीं लगाते हैं, जिसमें स्थानीय जांच एजेंसियों द्वारा यूएलए (पी) अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं।

    जस्टिस संजय धर ने कहा,

    "यह केवल यह प्रदान करता है कि जब एक स्थानीय जांच एजेंसी द्वारा अनुसूचित अपराध की जांच की जाती है, तो अधिनियम की धारा 22 के तहत गठित एक स्पेशल कोर्ट द्वारा इसकी कोशिश की जानी चाहिए।"

    जम्मू-कश्मीर सीआरपीसी की धारा 561-ए (धारा 482 सीआरपीसी के साथ परी मटेरिया) के तहत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की गई थी, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने चीफ सेशन जज द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी। इसमें सेशन जज ने आरपीसी की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302, 212 RPC, आर्म्स एक्ट की धारा 7, 27 और ULA (P) एक्ट की धारा 13(2), 18, 19, 20, 38, 39 के तहत दर्ज प्राथमिकी में जमानत से वंचित कर दिया गया था।

    याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि प्राथमिकी की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की गई है और एनआईए अधिनियम के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विवादित आदेश प्रधान सत्र न्यायाधीश, कुलगाम द्वारा पारित किया गया है, न कि एनआईए अधिनियम के तहत नामित एक विशेष अदालत द्वारा। इसलिए, एनआईए अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपील का उपाय याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है।

    रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पीठ ने यह भी कहा कि मामले की जांच स्थानीय जांच एजेंसी ने की है न कि एनआईए ने। हालांकि, यह देखा गया कि एनआईए अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित अपराधों की जांच पर रोक नहीं लगाते हैं, जिसमें स्थानीय जांच एजेंसियों द्वारा यूएलए (पी) अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं।

    इस मामले पर आगे विचार करते हुए पीठ ने कहा,

    "एनआईए अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) के खंड (ii), स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि धारा 13 की उप-धारा (1) में "एजेंसी" के संदर्भ को " राज्य सरकार की जांच एजेंसी" के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार की जांच एजेंसी द्वारा भी जांच किए गए प्रत्येक अनुसूचित अपराध की सुनवाई केवल एक विशेष न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह किया गया था।"

    एनआईए अधिनियम की धारा 22 के जनादेश पर विचार करते हुए जस्टिस धर ने कहा,

    "उक्त धारा प्रदान करती है कि जब एक स्थानीय जांच एजेंसी द्वारा एक अनुसूचित अपराध की जांच की जाती है, तो उसे एनआईए अधिनियम की धारा 22 के तहत गठित एक विशेष न्यायालय द्वारा और विशेष न्यायालय की अनुपस्थिति में, सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। जिसका अर्थ है कि सत्र न्यायालय ऐसे मामलों में एक विशेष न्यायालय के रूप में कार्य करेगा जहां एनआईए अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित प्रकृति के अपराध शामिल हैं।"

    आगे बताते हुए पीठ ने कहा कि चूंकि प्रधान सत्र न्यायाधीश, कुलगाम द्वारा आदेश पारित किया गया है, उसे एनआईए अधिनियम की धारा 22 के तहत गठित एक विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश माना जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "ऐसा आदेश एनआईए अधिनियम की धारा 21 (4) के संदर्भ में अपील योग्य है और धारा 21 की उप-धारा (2) के संदर्भ में अपील को हाईकोर्ट के दो जजों की पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए।"

    इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि याचिकाकर्ता ने एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रदान की गई अपील के उपाय का लाभ उठाने के बजाय, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर की थी। जस्टिस धर ने कहा कि ऐसे मामले में हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में अनिच्छुक होगा जहां एक मुकदमेबाज के पास एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है।

    इसके देखते हुए कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना और याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: मोहम्मद अय्यूब डार बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 257

    कोरम: जस्टिस संजय धर

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