'NGT से संपर्क करें': हाईकोर्ट ने 'पंजाब केसरी' प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ राज्य की कार्रवाई में दखल देने से किया इनकार

Shahadat

24 Jan 2026 9:53 AM IST

  • NGT से संपर्क करें: हाईकोर्ट ने पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ राज्य की कार्रवाई में दखल देने से किया इनकार

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब केसरी और अन्य अखबारों के मालिकों को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) द्वारा की गई जबरदस्ती की कार्रवाई, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस और उसके मालिकों के होटलों की बिजली काटना और बंद करना शामिल है, उनके खिलाफ अपनी शिकायत के समाधान के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) से संपर्क करने का निर्देश दिया।

    आरोप है कि अखबार द्वारा राज्य सरकार की आलोचना करने वाले कुछ लेख प्रकाशित करने के बाद मैनेजमेंट के खिलाफ कई जबरदस्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें बिजली काटना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेस के खिलाफ नोटिस जारी करना, अखबार मालिकों द्वारा चलाए जा रहे होटलों को बंद करना, FIR दर्ज करना आदि शामिल हैं।

    चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,

    "इस कोर्ट को इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के लिए उचित उपाय यह है कि वे जल अधिनियम की धारा 33B(c) के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संपर्क करें।"

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य को निर्देश दिया कि जब तक हाई कोर्ट उनके आवेदन पर फैसला नहीं सुनाता, तब तक प्रकाशनों के खिलाफ कोई भी जबरदस्ती का कदम न उठाया जाए।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "20.01.2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, होटल सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित यथास्थिति इस आदेश की घोषणा की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के लिए जारी रहेगी।"

    यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की गई, जिसमें PPCB द्वारा जारी 13.01.2026 का नोटिस रद्द करने की मांग की गई, जिसमें होटल परिसर की बिजली आपूर्ति काटने का निर्देश दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 14.01.2026 का डिस्कनेक्शन आदेश भी शामिल था।

    याचिकाकर्ताओं ने पंजाब के सूचना और जनसंपर्क निदेशक को द हिंद समाचार लिमिटेड के पक्ष में सरकारी विज्ञापन जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की, जिसे कथित तौर पर 02.11.2025 से रोक दिया गया।

    शुरुआत में कोर्ट ने AG मनिंदरजीत सिंह बेदी द्वारा प्रतिनिधित्व वाली पंजाब सरकार द्वारा रिट याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार किया, जिसमें तर्क दिया गया कि विवादित आदेश PPCB द्वारा जल अधिनियम की धारा 32 और 33A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके पारित किए गए। इसलिए याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध सही उपाय यह था कि वे जल अधिनियम की धारा 33B के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संपर्क करें।

    आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग पंजाब जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 1977 के नियम 32(6) के अनुसार, संबंधित केंद्रीय नियमों के साथ किया गया। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने बोर्ड द्वारा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दर्ज किए गए विस्तृत कारणों को चुनौती भी नहीं दी थी।

    दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर वकील चेतन मित्तल, अक्षय भान, गौरव चोपड़ा ने तर्क दिया कि बंद करने और कनेक्शन काटने से पहले कोई कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। जल अधिनियम की धारा 33A के तहत पारित आदेश अस्पष्ट था और बंद करने के कारण कार्रवाई के बाद ही बताए गए।

    कोर्ट ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से जल अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित था, जो 72 कमरों, बैंक्वेट सुविधाओं, रेस्तरां, एक बार और एक स्विमिंग पूल वाले होटल द्वारा बिना ट्रीट किए गए कचरे के डिस्चार्ज से उत्पन्न हुआ था। एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट में कई गंभीर उल्लंघन सामने आए, जिनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) का संचालन न होना, बिना ट्रीट किए गए गंदे पानी को नगर निगम के सीवर में डालना, खतरनाक कचरा प्राधिकरण का अभाव और खतरनाक कचरे और ठोस कचरे का अनुचित प्रबंधन, नगर निगम से गंदे पानी के डिस्चार्ज के लिए मंजूरी की कमी आदि शामिल हैं।

    यह भी कहा गया,

    जल अधिनियम की धारा 32 और 33A, पंजाब जल नियमों के नियम 32(6) के साथ मिलकर बोर्ड को बिना पूर्व सुनवाई के आपातकालीन कार्रवाई करने का अधिकार देती हैं, बशर्ते कारण लिखित में दर्ज किए जाएं।

    बेंच ने पाया कि कानून में ऐसी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने से पहले प्रभावित पक्ष को कारणों की पूर्व सूचना देना अनिवार्य नहीं है।

    कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन पर्यावरणीय स्थितियों में पूर्व अवसर प्रदान करने से आसन्न पर्यावरणीय नुकसान को रोकने का उद्देश्य ही विफल हो सकता है।

    प्रारंभिक आपत्ति बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ताओं को जल अधिनियम की धारा 33B(c) के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष वैधानिक उपाय का लाभ उठाना चाहिए।

    Title: The Hind Samachar Limited & another v. State of Punjab & others

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