समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि पुलिस ने दो लड़कियों को रिहा करने के लिए उनके माता-पिता से पैसे की मांग की: केरल हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
LiveLaw News Network
16 Oct 2021 1:30 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक समाचार रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया। इस समाचार में सहायक पुलिस उप निरीक्षक (एएसआई) पर घर से दो लड़कियों को उनके माता-पिता के पास छोड़ने के लिए पैसे की मांग करने का आरोप लगाया गया है।
न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए टिप्पणी की:
"अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो यह एक गंभीर मामला है। यह एक खतरनाक खेल है।"
कोर्ट ने कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त को इस संबंध में एक सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को इस मामले में स्वप्रेरणा से विरोधी पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया गया है।
हाईकोर्ट का हस्तक्षेप एक प्रेस रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें कहा गया था कि पुलिस जानबूझकर एक परिवार को न्याय से वंचित कर रही है।
मातृभूमि अखबार के मुताबिक, 11 साल पहले कोच्चि चले गए दिल्ली के एक दंपति ने आरोप लगाया कि कोच्चि पुलिस ने उनकी बेटियों की रिहाई के लिए उनसे 5 लाख रुपये की मांग की।
कथित तौर पर साइबर अपराध का शिकार होने के बाद दोनों बेटियां लापता हो गई थीं, जिसके माध्यम से सबसे बड़ी बेटी के कथित ऑनलाइन प्रेमी ने उसे घर छोड़ने के लिए मना लिया।
नतीजतन, बहनें स्पष्ट रूप से अपने माता-पिता की जानकारी के बिना दिल्ली चली गईं। उनकी बेटियों के लापता होने का पता चलने पर तुरंत कोच्चि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि लड़कियां ट्रेन से दिल्ली गई थीं। माता-पिता जल्द ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली और हरियाणा पुलिस की मदद से अपनी खोज जारी रखी।
परिवार की दुर्दशा पर सहानुभूति जताते हुए दिल्ली पुलिस ने लड़कियों का पता लगा लिया, जो दो पुरुषों फैज़ान और सुबैर के साथ थी।
जांच करने पर पता चला कि दोनों ने बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।
तदनुसार, सुबैर को केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लड़कियों को अपनी हिरासत में ले लिया।
पुलिस दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने में विफल रही। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के तीन भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने भाइयों से मलयालम में लिखे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपनी बहनों से छेड़छाड़ की।
माता-पिता ने खुलासा किया कि उनके लड़के केवल हिंदी में बातचीत करते हैं और उन्होंने दस्तावेज की सामग्री को समझे बिना उस पर हस्ताक्षर किए।
इसी के तहत बच्चियों को बाल गृह में रखा गया। जब माता-पिता ने अपनी बेटियों को रिहा करने का अनुरोध किया, तो एएसआई ने कथित तौर पर सुझाव दिया कि आरोपियों को उनकी बड़ी बेटी से शादी करने की अनुमति दी जाए।
इस घटिया अनुरोध पर माता-पिता की आपत्ति के बाद यह आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उनकी बेटियों को रिहा करने के लिए उनसे 5 लाख रुपये की मांग की।
जब उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने स्पष्ट रूप से धमकी दी कि माता-पिता अब पांच बच्चों में से किसी को भी नहीं देख सकेंगे।
हालांकि, एएसआई ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया और कहा कि भाइयों को इसलिए गिरफ्तार किया गया था जब लड़की के बयान में उल्लेख किया गया कि सबसे छोटे भाई सहित अपने भाइयों से लगातार दुर्व्यवहार के कारण उसे भागने के लिए मजबूर किया था।
सरकारी वकील ईसी बिनीश ने लाइव लॉ को बताया कि भाइयों के खिलाफ लगाए गए आरोप मामूली नहीं हैं; और उन्हें डॉक्टर के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों के सामने दोहराया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस के खिलाफ शिकायतें आम हैं और पुलिस जांच को टाल नहीं सकती।
दो भाइयों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।
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