आबकारी पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया को कभी दोषी नहीं ठहराया, CBI ने मीडिया में झूठी कहानी फैलाई: अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोर्ट में बताया

Shahadat

26 Jun 2024 3:42 PM IST

  • आबकारी पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया को कभी दोषी नहीं ठहराया, CBI ने मीडिया में झूठी कहानी फैलाई: अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोर्ट में बताया

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में CBI की हिरासत की मांग वाली याचिका का विरोध करते हुए शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया।

    AAP नेता ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने घोटाले के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दोषी ठहराया।

    केजरीवाल ने कहा,

    "CBI द्वारा मीडिया में झूठी कहानी फैलाई जा रही है कि मैंने शराब नीति घोटाले का दोष मनीष सिसोदिया पर डाला है। मैंने मनीष सिसोदिया या किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैंने कहा कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं। AAP निर्दोष है। मैं निर्दोष हूं। लेकिन CBI की योजना मीडिया में हमें बदनाम करने की है। कृपया रिकॉर्ड करें कि CBI ने मीडिया में झूठी खबर फैलाई है।"

    अरविंद केजरीवाल ने अदालत को संबोधित करते हुए कहा,

    CBI से मीडिया में चल रहा है कि मैंने एक बयान दिया कि मैंने अपना सारा दोष मनीष सिसोदिया को दिया। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं या सारी चीज़ का कोई दोषी है। मैंने कहां था।

    अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जो शाम 4.30 बजे सुनाया जा सकता है। इसने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि मीडिया रिपोर्ट अक्सर "टुकड़ों में" होती है।

    केजरीवाल ने दावा किया कि एजेंसी का विचार केवल चीजों को सनसनीखेज बनाना और सुर्खियां बनाना है।

    उन्होंने आगे कहा,

    “यह विचार इनका है कि फ्रंट पेज पर ये हेडलाइन हो कि केजरीवाल ने अपना ठीकरा मनीष सिसोदिया के सर पर फोड़ दिया। वे इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रहे हैं। इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ये शीर्ष हेडलाइन होंगी सारे अखबारों की। इनका मकसद ही सनसनी फैलाने का है।”

    हालांकि, CBI के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी के पास कोई 'स्रोत' नहीं है।

    सिंह ने कहा,

    “यह स्रोत नहीं है। मैंने अदालत में दलील दी। किसी स्रोत ने कुछ नहीं कहा। और मैंने तथ्यों के आधार पर दलील दी। हम स्रोत नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।”

    इसके बाद अदालत ने टिप्पणी की कि मीडिया 'एक ही लाइन को पकड़ लेता है' और 'इस तरह से मीडिया को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है।'

    सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी एडवोकेट विवेक जैन के साथ केजरीवाल की ओर से पेश हुए।

    केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर रोक लगाने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया था। मामले की सुनवाई वेकेशनल जजअमिताभ रावत ने की।

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