बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए NEET-UG अनिवार्य: दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Shahadat

26 May 2022 12:34 PM GMT

  • बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए NEET-UG अनिवार्य: दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली बीएससी नर्सिंग कोर्स एडमिशन से संबंधित अपील खारिज कर दी। एनटीए ने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए NEET-UG को अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान याचिका मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं का मामला सलोनी यादव मामले से अलग नहीं है, जहां यह माना गया था कि सैन्य नर्सिंग सेवा कोर्से में एडमिशन के लिए NEET-UG को अनिवार्य करने के फैसले में कोई कमी नहीं है।

    यह माना गया कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता बीएससी (नर्सिंग) के विपरीत सैन्य नर्सिंग सेवा में प्रतिस्पर्धा करने के इच्छुक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने नोट किया कि कोर्स के बीच अपीलकर्ताओं द्वारा निकाले जानी वाली त्रुटियां पूरी तरह अप्रासंगिक हैं।

    अपीलकर्ता के वकील अजीत कक्कड़ ने तर्क दिया कि सैन्य नर्सिंग सेवा के उम्मीदवारों के पास अलग पात्रता मानदंड है और उनकी परीक्षा सैन्य सेवा महानिदेशक द्वारा आयोजित की जाती है। कोर्ट ने इसे अप्रासंगिक तुलना माना।

    कोर्ट ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं को जुलाई, 2022 में होने वाली NEET-UG परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया है।

    अपीलकर्ता के मामले में वे एक साल से बीएससी (नर्सिंग) उक्त पाठ्यक्रम में निर्धारित कोर्स के आधार पर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब अचानक उत्तरदाताओं द्वारा विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें शर्त रखी गई कि उम्मीदवार को NEET-UG एग्जाम पास करना होगा। इस मामले में भी एकल न्यायाधीश ने सलोनी यादव मामले में दिए गए अपने फैसले का पालन किया।

    सलोनी यादव मामले में याचिकाकर्ता ने समान आधार पर समान शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए समान शर्त को चुनौती दी थी। याचिका को यह नोटिस करने के बाद खारिज कर दिया गया कि उम्मीदवारों को NEET-UG एग्जाम की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया है, क्योंकि इस संबंध में तीन महीने पहले नोटिस जारी किया गया था।

    न्यायाधीश ने यह भी कहा कि उक्त एग्जाम के लिए समग्र योग्यता न केवल NEET-UG एग्जाम के आधार पर बल्कि NEET एग्जाम, सीबीटी एग्जाम और मेडिकल फिटनेस के तहत इंटरव्यू में उम्मीदवारों के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर भी निकाली जानी है।

    प्रतिवादी की ओर से पेश हुए एडवोकेट हरीश वैद्यनाथन शंकर ने बताया कि जिन विषयों पर उम्मीदवारों का NEET-UG एग्जाम के लिए परीक्षण किया जाता है, वे वही विषय हैं जिन पर पहले बीएससी (नर्सिंग) कोर्स के लिए उम्मीदवारों का परीक्षण किया गया था।

    केस टाइटल: मैसर्स छवि एंड अन्य बनाम भारत संघ

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 499

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