[NEET-UG परीक्षा] 'उम्मीदवारों को उर्दू माध्यम में परीक्षा देने की अनुमति है; उर्दू में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे' बॉम्बे हाईकोर्ट मेंं प्राधिकरण ने बताया

SPARSH UPADHYAY

12 Sep 2020 2:14 PM GMT

  • [NEET-UG परीक्षा] उम्मीदवारों को उर्दू माध्यम में परीक्षा देने की अनुमति है; उर्दू में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे बॉम्बे हाईकोर्ट मेंं प्राधिकरण ने बताया

    बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें NEET-UG के उम्मीदवारों ने अदालत के समक्ष प्रार्थना की थी कि उन्हें उर्दू माध्यम में उक्त परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट मेंं प्रतिवादी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं को NEET-UG 2020 परीक्षा को उर्दू में देने की अनुमति है और उन्हें प्रश्न पत्र उर्दू माध्यम में प्रदान किए जाएंगे।

    जस्टिस आर. के. देशपांडे और जस्टिस पुष्पा वी. गणेदीवाला की डिवीजन बेंच ने सोमवार (07 सितंबर) को मामले की सुनवाई की और निर्देश दिया कि प्रतिवादियों को नोटिस (10 सितंबर 2020 को वापसी योग्य) जारी किया जाए।

    ए.एस.जी.आई. ने प्रतिवादी Nos.1, 2 और 3 के लिए नोटिस की सेवा प्राप्त की थी।

    गुरुवार (10 सितंबर) को प्रतिवादी नंबर 3 के लिए उपस्थित वकील ने न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया कि जहाँ तक याचिकाकर्ताओं को NEET (UG) 2020 (जोकि 13 सितंबर को आयोजित होनी है) परीक्षा को उर्दू में देने की अनुमति का प्रश्न है, उसको लेकर मामला विचाराधीन है और कल तक मामले में उचित निर्णय लिया जाएगा,इसलिए, मामला शुक्रवार (11.09.2020) के लिए पोस्ट किया गया था।

    शुक्रवार (11 सितंबर) को प्रतिवादी संख्या 3 के लिए उपस्थित वकील ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया कि याचिकाकर्ताओं को NEET-UG 2020 परीक्षा को उर्दू में देने की अनुमति है और उन्हें प्रश्न पत्र उर्दू माध्यम में प्रदान किए जाएंगे।

    उक्त कथन के मद्देनजर, न्यायालय ने टिप्पणी की,

    "याचिकाकर्ताओं की शिकायत अब नहीं बची और यह याचिका, इसलिए, खारिज की जाती है।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तरदाता संख्या 3 इस न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान से बाध्य होंगे।"

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार (09 सितंबर) को राज्य के अधिकारियों को परीक्षा के दिन सुबह से NEET-UG एस्पिरेंट्स के लिए बस सेवा शुरू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने और बसों की आवृत्ति बढ़ाने के लिए कहा था, जिससे बड़े पैमाने पर छात्रों को उनके संबंधित परीक्षा केंद्रों तक समय पर पहुंचाने में सक्षम किया जा सके।

    इसके अलावा, एक अन्य मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार (09 सितंबर) को ही, राज्य के अधिकारियों को एक अभ्यर्थी के लिए, जोकि NEET-UG एस्पिरेंट थी, एक कमरे का इंतजाम करने के लिए कहा था, और अपने माता-पिता में से किसी एक के साथ परीक्षा देने सिलिगुरी जा रही थी।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करें



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