यह जरूरी है कि स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना दिल्ली में घुसकर कार्रवाई करने से बाहरी पुलिस को रोका जाएः दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

23 Feb 2023 8:03 PM IST

  • यह जरूरी है कि स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना दिल्ली में घुसकर कार्रवाई करने से बाहरी पुलिस को रोका जाएः दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकना आवश्यक है, जहां अन्य राज्यों की पुलिस दिल्ली पुलिस को सूचना दिए बिना राष्ट्रीय राजधानी में अपने ऑपरेशन्स चलाती है।

    दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने अतीत में इसके संबंध में अदालत द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का जब उल्लेख किया, ज‌स्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा,

    "जाहिर है, हालांकि इतिहास खुद को दोहराता रहता है। इन परिस्थितियों में, बाहरी राज्यों से पुलिस के दिल्ली में आने और स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना कार्रवाई करने जैसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मामले की गहराई से जांच करना आवश्यक है।”

    अदालत एक युवा जोड़े की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली में उनके आवास से हिरासत में लेकर गाजियाबाद ले गई थी।

    दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया था कि घटना की रात परिसर में प्रवेश करने और बाहर निकलने वालों की पहचान करने के प्रयास में युगल के आवास में और उसके आसपास लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज एकत्र करें।

    आज सुनवाई के दौरान, अदालत ने रिकॉर्ड में दर्ज फुटेज को देखा और कहा कि यह "काटा गया प्रतीत होता है।" इसमें कहा गया है कि जो लोग आए और जोड़े को ले गए, उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं।

    जस्टिस भंभानी ने कहा,

    "मैं इसे जहां तक ले जा सकता हूं, आगे ले जाने का प्रस्ताव करता हूं। ये चीजें कभी-कभी सामने आती हैं ... बस पूरी तरह से बाधाएं आती हैं। हम देखेंगे। लेकिन यह फुटेज पूरा नहीं है, इसे काट दिया गया है। हमें एक विशेष शॉट या कुछ पहचान वाले शॉट जितना संभव हो उतना अच्छा चाहिए। साथ ही, हम सुप्रीम कोर्ट में यूपी राज्य के स्थायी वकील को तलब करते हैं।”

    अदालत ने तदनुसार दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ, CYPAD के डीसीपी को नोटिस जारी किया और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख 9 मार्च को उपस्थित रहने या प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा।

    अदालत ने CYPAD को फुटेज में दिख रहे लोगों के चेहरे के शॉट्स प्राप्त करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का भी निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "सुप्रीम कोर्ट में यूपी राज्य के महाधिवक्ता को अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जाए।"

    कोर्ट ने जांच अधिकारी को संबंधित क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने का भी निर्देश दिया, ताकि यह देखा जा सके कि जिस कार या वाहन में लोग परिसर में गए थे, वह उपलब्ध है या नहीं।

    जैसा कि दंपति ने अदालत को सूचित किया कि वे दिल्ली में किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं, दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि सुरक्षात्मक आदेश की प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ को भेजी जाएगी जो बीट कांस्टेबल और अन्य व्यक्तियों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश और संवेदनशील बनाएंगे।

    अदालत दंपति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महिला की उम्र 19 साल है और पुरुष की उम्र 21 साल है। महिला ने अपने परिजनों से जान का खतरा बताया है।

    दोनों ने दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की थी। उन्हें 13 फरवरी का मैरिज सर्टिफिकेट भी जारी किया गया था।

    16 फरवरी को, अदालत ने आनंद परबत पुलिस स्टेशन के एसएचओ को, जिसके अधिकार क्षेत्र में दंपति तब रह रहे थे, किसी भी खतरे के खिलाफ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, साथ-साथ संबंधित बीट कांस्टेबल का फोन नंबर भी उपलब्ध कराने को कहा था।

    इस मामले को 18 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया था, जब दंपति ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मोदी नगर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के माने जाने वाले कुछ लोगों ने उन्हें हिरासत में लिया और उन्हें गाजियाबाद ले गए।

    अदालत को पिछले हफ्ते सूचित किया गया था कि 16 फरवरी की रात 11:30 बजे यूपी पुलिस के सिपाही उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ मोदी नगर पुलिस स्टेशन ले गए, जहां आदमी ने पूरी रात हवालात में बिताई।

    उन्होंने आगे कहा कि अगले दिन, लड़की को दोपहर में किसी समय अदालत ले जाया गया जहां एक बंद कमरे में उसका बयान दर्ज किया गया। इसके बाद उसे वापस थाने लाया गया और दंपति को जाने दिया गया।

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