एनडीपीएस अधिनियम | फॉरेंसिक लैब को भेजे सैंपल के वजन में मामूली गड़बड़ी अभियोजन मामले को कमजोर नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

29 April 2022 12:46 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत आरोपी द्वारा दायर दो जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए फोरेंसिक प्रयोगशाला को भेजे नमूने के वजन में एक मामूली-सी विसंगति को अभियोजन मामले को कमजोर नहीं कर सकता है।

    जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी)/18/29 के तहत दर्ज दो आरोपियों [छोटे लाल और कविंदर कुमार] को जमानत देने से इनकार कर दिया। इन्हें कथित तौर पर ट्रेन के सामान्य बोगी में सात किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था।

    संक्षेप में मामला

    छोटे लाल और कविंदर कुमार के बैग से क्रमशः चार किलोग्राम और तीन किलोग्राम अफीम बरामद की गई। प्रत्येक पैकेट से 25 ग्राम का नमूना लिया गया और सील कर दिया गया। बाद में उसे फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेज दिया गया।

    अब, आरोपी ने यह तर्क देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि प्राप्त सात नमूनों में से तीन नमूनों में वजन में अंतर था, जिनमें से नमूने P2S1 और P6S1 क्रमशः 22.2 ग्राम और 21.6 ग्राम पाए गए। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि उन्हें अपेक्षित वजन में क्रमशः 2.8 ग्राम और 3.4 ग्राम की कमी पाई गई है।

    इस पृष्ठभूमि में यह प्रस्तुत किया गया कि अफीम के मामले में रासायनिक विश्लेषण के लिए प्रत्येक नमूने की मात्रा 24 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए और चूंकि स्थायी आदेश 1/89 दिनांक 13.06.1989 में दिए गए अपेक्षित निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए तर्क दिया गया कि आवेदक केवल इस आधार पर जमानत के हकदार हैं।

    दूसरी ओर, एनसीबी के वकील ने तर्क दिया कि आवेदक अपराधी हैं और आवेदकों के सचेत कब्जे से कुल सात किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है, जो व्यावसायिक मात्रा से बहुत अधिक है।

    आगे तर्क दिया गया कि एनसीबी का सरकारी आदेश 1/89. पूरी तरह से अनुपालन किया गया और सात में से दो नमूनों के वजन में मामूली अंतर अभियोजन की अपराध को गलत नहीं ठहराता है।

    गौरतलब है कि एनसीबी के वकील ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 52(1) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि इस प्रावधान के अनुपालन में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष नमूना लिया गया। इस तरह मजिस्ट्रेट के समक्ष नमूना लेना नियम है।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    यह देखते हुए कि बरामद प्रतिबंधित मात्रा में भारी मात्रा में है और एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन किया गया है, कोर्ट ने कहा:

    "आवेदकों की अपने सामान्य निवास स्थान से दूर उपस्थिति उनके बचाव को असंगत ठहराती है। नमूना संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया गया है, जो किसी भी प्रकार की मिलावट के सिद्धांत को नकारता है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताए कि एनसीबी के अधिकारियों के प्रति अभियुक्त की किसी भी तरह की दुश्मनी है। सरकारी आदेश नंबर 1/88 का अनुपालन किया गया है। कॉल विवरण आगे अभियोजन की कहानी की पुष्टि करता है।

    नतीजतन, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए पक्षों की ओर से वकीलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां, अपराध की प्रकृति, रिकॉर्ड पर साक्ष्य, लंबित जांच और अभियुक्तों की जटिलता, सजा की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

    केस का शीर्षक - छोटे लाल बनाम यूओआई एनसीबी एक जुड़े मामले के साथ

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 214

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