एनडीपीएस एक्ट- आरोपी के खिलाफ ठोस सामग्री न होने की स्थिति में केवल सह-अभियुक्त से संपर्क, पुष्टि योग्य सामग्री नहीं : गुजरात हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

5 March 2022 6:05 AM GMT

  • एनडीपीएस एक्ट- आरोपी के खिलाफ ठोस सामग्री न होने की स्थिति में केवल सह-अभियुक्त से संपर्क, पुष्टि योग्य सामग्री नहीं : गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है, ''आरोपी के खिलाफ ठोस सामग्री न होने की स्थिति में केवल सह-अभियुक्त के साथ सम्पर्क को पुष्टि योग्य सामग्री नहीं माना जा सकता।''

    न्यायमूर्ति उमेश ए. त्रिवेदी की पीठ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 8 (सी), 22 (सी), और 29 के तहत अपराधों के लिए धारा 439 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

    पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक के कॉल रिकॉर्ड को छोड़कर, जो यह दर्शाता है कि उसने अपराध के समय के आसपास फोन किया था, सह-आरोपी के साथ आवेदक की बातचीत का कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा, सामग्री व्हाट्सएप चैट को सह-आरोपियों के उपकरणों से हटा दिया गया था और दिए गए समय पर उपलब्ध नहीं थे। गौरतलब है कि सह-अभियुक्त के पास से मेथामफेटामाइन बरामद किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के समय आवेदक या उसके परिसर के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। आवेदक ने 1985 के अधिनियम की धारा 29 की ओर इशारा करते हुए कहा कि सह-अभियुक्तों के बीच कोई साजिश नहीं थी। एक अन्य आरोपी को भी रिहा कर दिया गया था और इसलिए समानता के आधार पर आवेदक को रिहा किया जाना चाहिए। आवेदक ने ''भरत चौधरी बनाम भारत संघ [2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1235]'' पर भरोसा किया कि यह प्रस्तुत करने के लिए कि किसी प्रतिबंधिक पदार्थ की गैर-मौजूदगी और मोबाइल फोन से डाउनलोड किए गए व्हाट्सएप संदेशों के प्रिंट आउट सह-आरोपी और आवेदक के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। ।

    इसके विपरीत, प्रतिवादी-प्राधिकरण ने प्रस्तुत किया कि आवेदक सह-आरोपी के साथ सीधे संपर्क में था, जिससे प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया था। साथ ही, आवेदक ने दो आरोपियों से डिलीवरी के लिए प्रतिबंधित सामग्री का आदेश दिया था। एक और तर्क यह था कि अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति का अनुमान आरोपी के बीच व्हाट्सएप चैट के साथ-साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड से लगाया जा सकता है।

    फैसला

    न्यायमूर्ति त्रिवेदी की सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी यह थी कि आवेदक के पास कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं पाई गई।

    कोर्ट ने सह-अभियुक्त के साथ केवल संपर्क के महत्व को पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में खारिज करते हुए कहा :-

    "हालांकि, कोर्ट को दिखाए गए सह-आरोपी के बीच व्हाट्सएप चैट में से एक के स्क्रीनशॉट में, शायद ही कुछ ऐसा है जो आवेदक को वर्तमान अपराध से जोड़ता है या यहां तक कि यह दावा करता है कि उसने उसी प्रतिबंधित सामग्री के लिए आदेश दिया था जो आरोपी द्वारा दिया जाना था।"

    न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि आवेदक की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और अभियोजन पक्ष को इस बात की कोई आशंका नहीं है कि वह जमानत पर छूटने के बाद कोई अपराध करेगा। 'भरत चौधरी' मामले की मिसाल और पूर्वगामी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने आवेदक को 15,000 रुपये के निजी मुचलके और एक जमानत के साथ जमानत दे दी।

    निम्नलिखित शर्तें लगाई गईं:

    1. स्वतंत्रता का अनुचित लाभ न उठाएं या स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें

    2. कोई ऐसा कार्य न करें जो अभियोजन के हित में हानिकारक हों

    3. पासपोर्ट जमा करायें

    4. सेशन जज की पूर्व अनुमति के बिना भारत न छोड़ें

    5. छह महीने तक सप्ताह के पहले और पांचवें दिन के बीच एक बार संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष उपस्थिति दर्ज करायें

    6. निवास का नवीनतम और स्थायी पता और संपर्क विवरण प्रस्तुत करें

    तद्नुसार जमानत याचिकाकर्ता को अनुमति दी गई।

    केस शीर्षक: यश जयेशभाई चंपकलाल शाह बनाम गुजरात सरकार

    केस नंबर: आर/सीआर.एमए/1234/2022

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