एनसीएलटी ने याचिकाकर्ताओं से इंफोर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशन के विनियम 20(1ए) का अनुपालन करने का आग्रह किया
Shahadat
5 April 2023 11:40 AM IST

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने 03.04.2023 को सर्कुलर जारी किया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं से अनुरोध किया गया कि वे आईबीसी कार्यवाही की धारा 7 और 9 में अपने मामले की प्रभावी सुनवाई के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएं) विनियम, 2016 (इंफोर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशन) का विनियम 20(1ए) सूचना उपयोगिता (एनईएसएल सर्टिफिकेट) का रिकॉर्ड पेश करें और इसका अनुपालन करें।
संक्षिप्त पृष्ठभूमि
विनियम 20(IA) को 14.06.2022 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिता) विनियम, 2016 में शामिल किया गया, जो इस प्रकार है:
"20. सूचना की स्वीकृति और प्राप्ति।
(1ए) धारा 7 या 9 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन दाखिल करने से पहले, जैसा भी मामला हो, लेनदार सूचना उपयोगिता के साथ डिफ़ॉल्ट की जानकारी दर्ज करेगा और सूचना उपयोगिता उद्देश्य के लिए सूचना को संसाधित करेगी विनियम 21 के अनुसार चूक का रिकॉर्ड जारी करना।"
जब याचिकाकर्ता इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 7 या 9 के तहत याचिका दायर करता है तो विनियम 20(1A) के लिए याचिकाकर्ताओं को उनके मामले की प्रभावी सुनवाई के लिए जल्द से जल्द सूचना उपयोगिता (NeSL सर्टिफिकेट) का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
एनसीएलटी ने दिनांक 03.04.2023 का सर्कुलर जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं से इंफोर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशन के विनियम 20(1ए) का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया।
फ़ाइल नंबर: 25/02/2023-एनसीएलटी
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