NCLAT ने NCLT को एक सप्ताह में Byju के खिलाफ BCCI की याचिका पर निर्णय लेने का आदेश दिया

Shahadat

10 Feb 2025 6:21 AM

  • NCLAT ने NCLT को एक सप्ताह में Byju के खिलाफ BCCI की याचिका पर निर्णय लेने का आदेश दिया

    नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT), चेन्नई की जस्टिस (रिटायर) राकेश कुमार जैन (न्यायिक सदस्य) और जतिंद्रनाथ स्वैन (तकनीकी सदस्य) की बेंच ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा Byju के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को वापस लेने के लिए दायर आवेदन पर सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

    ट्रिब्यूनल ने Byju के पूर्व प्रमोटर रिजू रवींद्रन की अपील का निपटारा कर दिया, जिसमें ग्लास ट्रस्ट और आदित्य बिड़ला फाइनेंस को बायजू की लेनदारों की समिति (COC) में बहाल करने को चुनौती दी गई थी। रिजू रवींद्रन ने NCLT द्वारा पारित 29.01.2025 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें Byju की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न के समाधान पेशेवर (आरपी) पंकज श्रीवास्तव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

    NCLAT के समक्ष याचिका में रिजू रवींद्रन ने तर्क दिया कि NCLT को COC को तब बहाल नहीं करना चाहिए था, जब BCCI के साथ समझौते के कारण CIRP को वापस लेने का मामला लंबित था। उन्होंने कहा कि COC के गठन से पहले ही BCCI के साथ समझौता हो गया।

    उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समझौते के बाद उचित उपाय करने की स्वतंत्रता दी और COC के पुनर्गठन के लिए NCLT का आदेश इसके खिलाफ है। न्यायाधिकरण ने NCLT को निर्देश दिया कि वह आवेदन (BCCI द्वारा वापसी के लिए) पर अधिमानतः एक सप्ताह के भीतर निर्णय ले।

    केस टाइटल: रिजू रवींद्रन बनाम पंकज श्रीवास्तव

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