NCLAT जज के भाई ने मैसेज भेजकर अनुकूल आदेश देने का अनुरोध किया, जज ने मामले से खुद को अलग किया

Shahadat

21 Nov 2024 10:12 AM IST

  • NCLAT जज के भाई ने मैसेज भेजकर अनुकूल आदेश देने का अनुरोध किया, जज ने मामले से खुद को अलग किया

    राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के न्यायिक सदस्य ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि उनके भाई ने उन्हें मैसेज भेजकर मामले में अनुकूल आदेश देने का अनुरोध किया था।

    मजे की बात यह है कि अपने आदेश में जज ने पूरे संदेश को शब्दशः उद्धृत किया।

    यह असाधारण घटना NCLAT चेन्नई बेंच में जस्टिस शरद कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष हुई। जस्टिस शर्मा ने आदेश में कहा कि उनके सगे भाई ने उनसे "संपर्क" किया था।

    मैसेज को इस प्रकार उद्धृत किया गया:

    "भाई, मैं जो कागज भेज रहा हूं, उसमें क्या हो सकता है, ऐसा होने की क्या संभावना है, कृपया उचित सलाह देने का प्रयास करें। यह आपकी अपनी अदालत का मामला है। मेरा इरादा किसी भी तरह से चोट पहुंचाने का नहीं है। अगर मैंने किसी तरह की परेशानी पैदा की है, तो मैं माफी मांगता हूं।"

    इसके बाद मैसेज में अपील में मांगी गई राहतों का जिक्र किया गया और कहा गया कि "यह हमारा निजी मामला है।"

    आदेश में पुनरुत्पादित मैसेज का शेष भाग इस प्रकार है:

    "मैं आपके न्यायालय और आपके पेशे से क्षमा चाहता हूं। मैंने पहले कभी यह अनुरोध नहीं किया, लेकिन मैं जो कर रहा हूं, मैं न्यायालय से पहली बार कह रहा हूं कि यह हमारा निजी मामला है। किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि आप और न्यायालय जो भी निर्णय लेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे। मैं बस इतना अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले को अपने विवेक के अनुसार सुरक्षित रख सकते हैं और यदि थोड़ी सी भी गुंजाइश है, तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी रखें। मैं एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे आपके विचारों, भावनाओं और निर्णय पर कोई संदेह नहीं है और न ही मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का है, यह मेरा पहला अनुरोध है कि आप इसे स्वीकार करें और इसे सुरक्षित रखें। यह कोई आदेश नहीं है, यह एक अनुरोध है।"

    जस्टिस शर्मा ने "क्षमा पत्र के साथ" कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। इस मैसेज के बारे में पता चलने पर अपीलकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील ने भी पेशी से हटने का फैसला किया।

    केस टाइटल: बाबू मनोहरन जयकुमार क्राइस्टुराजन बनाम उमेश गर्ग और 2 अन्य | कंपनी अपील (एटी) (सीएच) (इंस) नंबर 358/2022

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