सर्वेयर द्वारा तैयार रिपोर्ट साक्ष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा, इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए; एनसीडीआरसी

Shahadat

23 Jun 2022 2:00 AM GMT

  • सर्वेयर द्वारा तैयार रिपोर्ट साक्ष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा, इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए; एनसीडीआरसी

    सहित राष्ट्रीय आयोग के पीठासीन सदस्य सी. विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि सर्वेयर (surveyor) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट महत्वपूर्ण सबूत है और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि इसे ठोस सबूत के अभाव में नजरअंदाज किया जा सकता है।

    मामले में अपीलकर्ता (बीमित) मैसर्स ब्रिटोलाइट इंडस्ट्रीज का मालिक है। उसने गोदाम में पड़े सामान की बीमा कंपनी (विपरीत पार्टी) से स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल से 1.10 करोड़ की पॉलिसी ली। पॉलिसी के निर्वाह के दौरान बीमित परिसर में आग लगने की घटना हुई। आग लगने की सूचना तुरंत बीमा कंपनी, मुंबई फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। बीमा कंपनी ने दावा सूचना प्राप्त करने के बाद सर्वेयर अमर ओभान को प्रतिनियुक्त किया, जिन्होंने 94,611.00/- रुपये के नुकसान का आकलन करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

    बीमा कंपनी द्वारा बीमाधारक को उक्त राशि की पेशकश की गई। बीमा धारक के अनुसार, आग में 26,90,000/- रुपये का सामान नष्ट हुआ। बीमाधारक ने उक्त राशि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और राज्य आयोग के पास शिकायत दर्ज कर सेवा की कमी के आधार पर 26,90,000/- ब्याज के साथ 12% प्रति वर्ष और रु 1,00,000/- रुपये के मुआवजे की प्रार्थना की। राज्य आयोग ने शिकायत खारिज कर दी।

    राज्य आयोग ने कहा,

    "हालांकि, शिकायतकर्ता के एडवोकेट इस स्पष्टीकरण के साथ आगे नहीं आ सके कि बीमाकर्ता को सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनदेखी क्यों करनी चाहिए, जो बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। शिकायतकर्ता यह भी नहीं बता सका कि क्या विपक्षी द्वारा नुकसान का आकलन करने के लिए अन्य सिस्टम अपनाया जा सकता था। पूरी तरह से आयकर रिटर्न और माल के कुछ खरीद वाउचर पर निर्भर करता है, बिना प्रासंगिक विवरण के भुगतान के लिए जैसा कि एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। शिकायतकर्ता के लिए वकील का आकलन करने के लिए अकल्पनीय हानि का प्रस्ताव है।"

    राज्य आयोग महाराष्ट्र के निर्णय से व्यथित बीमाधारक ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील दायर की।

    राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपीलकर्ता (बीमित) ने प्रस्तुत किया कि राज्य आयोग ने बीमित व्यक्ति द्वारा दायर दस्तावेजों पर विचार नहीं किया और रिकॉर्ड के विपरीत टिप्पणी की कि बीमित व्यक्ति ने कोई सहायक दस्तावेज दाखिल नहीं किया। इस तरह दस्तावेजों पर विचार न करने के परिणामस्वरूप न्याय का गंभीर उल्लंघन हुआ। राज्य आयोग ने केवल अटकलों के कारणों की जांच किए बिना ही सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भरोसा किया।

    प्रतिवादी (बीमा कंपनी) ने प्रस्तुत किया कि सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में देखा कि बीमाधारक ने कोई स्टॉक रिकॉर्ड नहीं रखा था। यह प्रस्तुत किया गया कि बीमाधारक ने कई अनुरोधों के बावजूद सर्वेयर को खरीद बिल फ़ाइल जमा नहीं की। बीमाधारक खरीद की वास्तविकता और प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए डिलीवरी चालान, माल ढुलाई रसीद और फॉर्म नंबर 402 जमा करने में भी विफल रहा। सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि नुकसान की तारीख से 18 दिन पहले बीमित व्यक्ति द्वारा बड़ी मात्रा में खरीद और नुकसान की तारीख पर स्टॉक की बढ़ी हुई सूची को वास्तविक खरीद लेनदेन नहीं पाया गया।

    विश्लेषण:

    राष्ट्रीय आयोग के समक्ष विचार के लिए मुख्य प्रश्न बीमित व्यक्ति के दावे की वास्तविकता के संबंध में था।

    आयोग ने पाया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट मेजेनाइन फ्लोर में आग से हुए नुकसान और क्षति की गंभीरता को स्वीकार करती है। हालांकि, यह आग लगने से पहले गोदाम में स्टॉक की मात्रा पर सवाल उठाती है।

    पीठ ने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, आग लगने की घटना से 18 दिन पहले की अवधि के दौरान फुलाए रुपये 30,44,485/- के स्टॉक की सीमा को प्रामाणिक नहीं पाया गया और इसलिए निर्धारण के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया गया। बीमाधारक उस छोटी अवधि में असामान्य खरीद की प्रामाणिकता और वास्तविकता स्थापित नहीं कर सका।

    आयोग ने पाया कि यह तय किया गया प्रस्ताव है कि सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य है और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि यह पवित्र नहीं है और इसे अनदेखा किया जा सकता है, बशर्ते अन्यथा ठोस सबूत हों। इसके विपरीत किसी भी साक्ष्य के अभाव में सर्वेक्षक द्वारा निर्धारित राशि, जैसा कि विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया जाना है। नतीजतन, बीमित व्यक्ति का यह आरोप कि सर्वेयर ने मनमाने ढंग से मूल्यांकन राशि कम कर दी है, वह सही नहीं है और खारिज कर दिया जाता है।

    आयोग ने खटेमा फाइबर्स लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले पर भरोसा किया, जहां एससी ने कहा,

    "एक बार यह पाया गया कि सर्वेयर के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रदर्शन की गुणवत्ता, प्रकृति और तरीके में कोई अपर्याप्तता नहीं थी। विनियमों द्वारा उनकी आचार संहिता के अनुसार निर्धारित तरीके से और एक बार यह पाया जाता है कि रिपोर्ट तदर्थता पर आधारित नहीं है या मनमानी से विकृत है तो उपभोक्ता फोरम का अधिकार क्षेत्र आगे जाने के लिए बंद हो जाएगा।"

    राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि राज्य आयोग ने विस्तृत और सुविचारित आदेश दिया। बीमित व्यक्ति आक्षेपित आदेश में किसी भी अवैधता या अनियमितता को इंगित करने में विफल रहा। आयोग ने अपील खारिज कर दी।

    केस का नाम: तरुण पारेख बनाम मंडल प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

    केस नं.: प्रथम अपील नंबर 2015 का 62

    कोरम: माननीय सी. विश्वनाथ, पीठासीन सदस्य

    निर्णय लिया गया: 24 मई, 2022

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