राष्ट्रीय खेल संघों को किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत बदले की भावना से प्रभावित हुए बिना सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
10 March 2023 10:54 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी एशियाई खेलों के लिए अपनी चयन प्रक्रिया को लेकर इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया (EFI) की खिंचाई करते हुए ने कहा कि राष्ट्रीय खेल महासंघ को अति-तकनीकी और व्यक्तिगत प्रतिशोध से भ्रमित हुए बिना देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की पहचान करने और उसे बढ़ावा देने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
जस्टिस गौरांग कंठ ने यह देखते हुए कि खिलाड़ी स्टेडियम से संबंधित है, न कि अदालतों के गलियारों में, कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी मातृभूमि के लिए गौरव हासिल करना चाहता है, उसे महासंघों और उसके अधिकारियों द्वारा मानसिक पीड़ा का शिकार नहीं होना चाहिए।
अदालत 23 सितंबर से आठ अक्टूबर तक होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के खिलाफ तीन घुड़सवारों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
अदालत ने देखा कि EFI यह प्रदर्शित करने के लिए कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहा कि विवादित चयन मानदंड उसके क़ानून के अनुच्छेद 15 के अनुसार विधिवत गठित चयन समिति द्वारा जारी किया गया।
यह भी कहा गया कि चयन प्रक्रिया जारी रहने के दौरान EFI ने योग्यता के नियम को बदल दिया और इसलिए 19वें एशियाई खेलों के सभी उम्मीदवारों को समान अवसर से वंचित कर दिया।
अदालत ने आगे कहा,
“इस तरह के एहतियाती प्रावधानों की मौजूदगी के बावजूद, पक्षपात और हितों के टकराव का तत्व भारतीय खेलों में राष्ट्रीय महासंघ को चलाने में बड़ी चुनौती बना हुआ है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा जा सकता है। EFI के उपाध्यक्ष (वित्त), चयन प्रक्रिया में प्रमुख निहित स्वार्थ होने के बावजूद इस मामले के लिए फेडरेशन या इस माननीय न्यायालय के समक्ष इस तथ्य का खुलासा करने में विफल रहे।”
अदालत ने ईएफआई को उन सभी घुड़सवारों को कोचिंग शिविरों में भाग लेने के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया और उन्हें फेडरेशन इक्वेस्ट्रे इंटरनेशनेल (एफईआई) प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी, जिसमें पहले से ही चयनित संभावित भाग लेंगे।
अदालत ने कहा,
"यह न्यायालय के लिए खेदजनक स्थिति और EFI के प्रतिनिधियों के बीच व्यावसायिकता की दयनीय स्थिति से बहुत दुखी है। युवा खिलाड़ियों को "संभावितों" की लिस्ट में शामिल करने से रोकने के लिए काफी ऊर्जा और धन खर्च करने के बजाय EFI को अपने प्रशासन में सुधार करने और अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने की रणनीति बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
जस्टिस कंठ ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि मामला "डेविड और गोलियथ प्रतियोगिता" बन गया है, जहां संगठन प्रतियोगिता से कुछ व्यक्तियों को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है।
अदालत ने कहा,
“हमारे एथलीटों को अपने हाथों में तिरंगे के साथ देखना प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए गर्व का क्षण है। देश उस स्तर तक पहुंचने के लिए प्रत्येक एथलीट द्वारा की गई वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण को पहचानता है। राष्ट्रीय महासंघों की भूमिका एथलीटों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना और उन्हें अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक मदद देना है।”
इसके अलावा, यह देखा गया कि यह सुनिश्चित करना राष्ट्रीय खेल संघों का कर्तव्य है कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए और चयन मानदंड सभी हितधारकों को पहले से ही बताए जाएं। इसमें कहा गया कि इस प्रक्रिया में कोई भी ढील न केवल इन एथलीटों के सपनों को बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को चकनाचूर कर देगी।
अदालत ने आदेश दिया,
"EFI को उन सभी अश्वारोहियों को निर्देश दिया जाता है, जिन्होंने चयन प्रक्रिया वी-3 या वी-5 में से किसी एक में भाग लिया, वे कोचिंग शिविरों में भाग लें और EFI प्रतियोगिताओं में भाग लें, जिसमें पहले से ही चयनित हैं, "संभावित" भाग लेंगे।"
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील निखिल सिंघवी, शिखर किशोर, बिलाल इकराम, मिलिंद दीक्षित, पार्थ अग्रवाल, गौतम नारायण और उर्वी मोहन पेश हुए।
एडवोकेट कीर्तिमान सिंह, प्रतीक ढांडा, वाइज अली नूर, मनमीत कौर सरीन, विधि जैन, माधव बजाज, कुंजला भारद्वाज और यश उपाध्याय ईएफआई के लिए पेश हुए।
केस टाइटल: चिराग खंडाल बनाम इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया और अन्य और अन्य जुड़े मामले
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