नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार को बूचड़खानों को पर्यावरणीय मंजूरी व्यवस्था के तहत लाने का निर्देश दिया, 2 महीने की समय सीमा तय की
Avanish Pathak
5 May 2023 4:53 PM IST
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने MoEF&CC को डॉ एसआर वाते की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर दो महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। समिति ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत बूचड़खानों और मांस प्रसंस्करण को शामिल करने की सिफारिश की है।
जस्टिस आदर्श कुमार गोयल (अध्यक्ष), जस्टिस सुधीर अग्रवाल, डॉ ए सेंथिल वेल की पीठ ने आगे निर्देश दिया कि "... यदि ऊपर दिए गए निर्देशानुसार दो महीने के भीतर MoEF&CC कोई निर्णय नहीं लेता है तो ईसी की आवश्यकता सभी बड़े बूचड़खानों पर लागू होगी, जैसा कि 'वधशालाओं पर संशोधित व्यापक उद्योग दस्तावेज' में वर्गीकरण किया गया है।
न्यायालय एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसने बूचड़खाने की गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन और उपाय करने के लिए पर्यावरण नियामक ढांचे की अपर्याप्तता पर चिंता जताई थी।
आवेदक ने प्रस्तुत किया कि यह इस विषय पर MoEF&CC की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बावजूद है।
आवेदक ने कहा कि बूचड़खाने और संबद्ध गतिविधियां पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
आवेदक ने न्यायालय को बताया कि 'सीपीसीबी द्वारा 2016 में प्रकाशित लाल, नारंगी, हरे और सफेद श्रेणियों की रिपोर्ट के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के संशोधित वर्गीकरण' के अनुसार, बूचड़खाने पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभाव के कारण 'लाल' श्रेणी के उद्योग हैं।
इस प्रकार, एक अच्छी तरह से प्रबंधित बूचड़खाने में पशु रखने, लैरेज, बूचड़खाने, चिलिंग रूम, प्रोसेस हॉल और फ्रीजिंग रूम की सुविधाएं होनी चाहिए।
आवेदक ने तर्क दिया कि मांस उत्पादों और उपकरणों की शीतलन प्रक्रिया बहुत अधिक बिजली की खपत करती है और वातावरण में गर्मी का उत्सर्जन करती है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। बूचड़खानों से निकलने वाला उत्सर्जन फ्रीजिंग प्लांट्स से होता है और उपकरणों से CO2 का उत्सर्जन होता है।
आवेदक ने 2017 में MoEF&CC द्वारा डॉ एसआर वाते की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को सुव्यवस्थित करने के लिए संदर्भित किया।
पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि, "... इसलिए, प्रसंस्करण इकाइयों के साथ-साथ सभी बूचड़खानों को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) व्यवस्था के तहत लाने का प्रस्ताव है।"
ट्रिब्यूनल ने MoEF&CC के स्टैंड को नोट किया कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण परियोजनाओं के लिए ईसी की आवश्यकता पहले से मौजूद है, जिसमें बूचड़ खाने भी शामिल हैं।
"सीपीसीबी को जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने का अधिकार है और बूचड़खानों द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों के लिए 23.10.2017 का आदेश पहले ही जारी कर चुका है।"
न्यायालय ने कहा कि, "हम इस रुख को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि उक्त प्रक्रिया बूचड़खानों के प्रभाव पर विचार नहीं करती है।"
उपरोक्त के प्रकाश में ट्रिब्यूनल ने राय दी कि MoEF&CC को डॉ एसआर वाते की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने की आवश्यकता है।
इसमें कहा गया है, "इस मुद्दे पर रुचि रखने वाला कोई भी हितधारक आज से दो सप्ताह के भीतर सचिव, MoEF&CC को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।"
यह निर्देश देते हुए कि यदि निर्धारित समय के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि उसके बाद, ईआईए अधिसूचना, 2006 के संदर्भ में बी श्रेणी परियोजना के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार ईआईए के बिना कोई भी 'बड़ा' बूचड़खाना स्थापित या विस्तारित नहीं किया जा सकता है।
ट्रिब्यूनल अगली सुनवाई में मध्यम बूचड़खानों के संबंध में इस तरह के निर्देशों पर विचार करेगा।
इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने अखिल भारतीय जमीअतुल कुरेश एक्शन कमेटी द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तर्क दिया गया था कि पौल्ट्री कुछ लोगों को आजीविका और रोजगार प्रदान करता है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि "यह पर्यावरण विनियमन की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है।"
मामले को आगे के विचार के लिए 14 सितंबर को पोस्ट किया गया है।
केस टाइटल: गौरी मौलेखी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य।