नारदा केस: 'अपरिहार्य परिस्थितियों' के कारण कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

LiveLaw News Network

20 May 2021 9:17 AM GMT

  • नारदा केस: अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की जमानत से संबंधित नारद मामले में गुरुवार को होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई। किन्हीं "अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण" क्योंकि खंडपीठ गुरुवार को सुनवाई के लिए बैठ नहीं सकी।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ गुरुवार दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करने वाली थी।

    हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर सुबह 11.30 बजे अपलोड किए गए एक नोटिस में कहा गया है,

    "अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण खंडपीठ गुरुवार को नहीं बैठेगी।"

    हालांकि नोटिस में स्थगन का स्पष्ट कारणों नहीं बताया गया है। सुनवाई की अगली तारीख अभी अधिसूचित नहीं की गई है।

    17 मई को पीठ ने कोकाटा में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और सोवन चटर्जी को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी।

    इन्हें 17 मई को सीबीआई ने नाटकीय रूप से गिरफ्तार किया था।

    पीठ ने सीबीआई द्वारा भेजे गए एक पत्र के आधार पर नाटकीय तौर पर देर रात सुनवाई के बाद स्थगन आदेश पारित किया, जिसमें मुख्यमंत्री और कानून मंत्री के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों द्वारा निचली अदालत पर "अभूतपूर्व भीड़ दबाव" का हवाला देते हुए मामले को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

    अगले दिन, टीएमसी नेताओं ने इस आधार पर स्थगन आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया कि यह उन्हें नोटिस जारी किए बिना पारित किया गया था।

    बुधवार को पीठ ने सीबीआई के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गिरफ्तार टीएमसी नेताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा को सुना था। सिंघवी और लूथरा ने इस आधार पर अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना की थी कि आरोपी वृद्ध व्यक्ति हैं और वे बीमारी है। पीठ को बताया गया कि गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनमें से एक सोवन चटर्जी अभी भी जेल में है।

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