"क्रूज़ शिप ड्रग मामले में मुझे फंसाने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल किया जा रहा है": आर्यन खान ने सत्र न्यायालय में अपनी जमानत अर्जी में कहा
LiveLaw News Network
11 Oct 2021 6:04 PM IST
क्रूज शिप ड्रग मामले में आरोपी नंबर एक आर्यन खान ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत अर्जी में खुद की बेगुनाही और खुद पर झूठा आरोप लगाने के बारे में कहा।
खान ने कहा कि उसके पास से कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं पाया गया और उनके खिलाफ लगे आरोपों में एक साल की जेल की सजा हो सकती है।
इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई वसूली नहीं की गई और बाकी दूसरे आरोपियों से भी केवल छोटी मात्रा में ही ड्रग वसूल मिली।
याचिका में कहा गया,
"आवेदक एक प्रमुख बॉलीवुड फिल्म अभिनेता का बेटा है ..."
आवेदक निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है।
याचिका में कहा गया है कि वर्तमान मामले में आवेदक को झूठा फंसाया गया।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले रविवार को खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। उन पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी) के साथ पठित 20 बी, 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मर्चेंट और धमेचा से क्रमश: छह और पांच ग्राम चरस कथित तौर पर जब्त किया गया।
तीनों ने विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया जब एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।
विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने खान की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एनसीबी को बुधवार तक का समय दिया और मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए टाल दिया।
खान की याचिका में कहा गया कि अभियोजन पक्ष पूरी तरह से कुछ कथित व्हाट्सएप चैट पर भरोसा कर रहा है ताकि चैट की सत्यता या सटीकता स्थापित किए बिना उसे वर्तमान कार्यवाही में उलझाया जा सके।
याचिका में कहा गया,
"इसके अलावा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चलता है कि इन कथित चैट का उस मामले से कोई संबंध है, जिसकी वर्तमान में जांच की जा रही है।"
यहां पॉल बार्टेल्स बनाम भारत संघ के मामले का हवाला दिया गया, जहां आरोपी को जमानत पर बरी कर दिया गया था। उसके पास से कोई भी प्रतिबंधित ड्रग बरामद नहीं हुआ था, लेकिन केवल व्हाट्सएप चैट पाए गए थे और इसलिए अभियुक्तों को जमानत की रियायत की अनुमति दी गई थी।
रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि खान किसी भी तरह से साइकोट्रोपिक पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, वितरण, कब्जे से जुड़ा है, इसलिए उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता।
याचिका में कहा गया,
"प्रतिवादियों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की किसी भी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती है।"
आवेदन में कहा गया कि खान की समाज में मजबूत जड़ें हैं और वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मुंबई का स्थायी निवासी है। ऐसे में उसके फरार होने की संभावना नहीं है।
खान ने अपनी जमानत अर्जी में कहा,
"यह कि भारत COVID-19 महामारी से निपट रहा है और मुंबई शहर विशेष रूप से पीड़ित है ... वर्तमान मामले के चल रही महामारी को देखते हुए आवेदक को विस्तारित हिरासत में भेजना उसके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रतिकूल होगा।"
एनसीबी ने कोकीन की मध्यम मात्रा के साथ गिरफ्तार अभियुक्तों की हिरासत की मांग नहीं की
सोमवार को एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले में गिरफ्तार 20वें व्यक्ति ओरोको उज़ेओमा को कथित तौर पर कोकीन की 14 ग्राम मिडियम मात्रा के साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि एनसीबी ने उसकी और हिरासत की मांग नहीं की थी।
उसे रविवार को गोरेगांव से गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 8 (सी), 21 (बी), 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले में छह अन्य आरोपी कथित पेडलर अबुल कादिर शेख, चिनेदु इगवे, शिवराज हरिजन और श्रेयस नायर, मेहमान मनीष राजगरिया और अनीव साहू को भी एनसीबी द्वारा पुलिस हिरासत में नहीं लेने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।