अवमानना की शक्ति का इस्तेमाल करने में मेरी सुस्ती को मेरी अनिच्छा या कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस पटेल ने कहा

LiveLaw News Network

6 Aug 2021 9:19 AM GMT

  • अवमानना की शक्ति का इस्तेमाल करने में मेरी सुस्ती को मेरी अनिच्छा या कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस पटेल ने कहा

    बॉम्‍बे हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस पटेल ने बुधवार को अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह अपने सामने के मामलों में अदालत की अवमानना ​​के कानून को लागू करने में हमेशा धीमे होते हैं, लेकिन उस धीमेपन को अनिच्छा या कमजोरी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

    बेंच श्रुति दासगुप्ता के मामले से निपट रही थी, जिसने अदालत के समक्ष एक अंडरटेकिंग देने के बावजूद, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी, उनके अधिकारियों और यहां तक ​​​​कि उनके वकीलों के खिलाफ आरोप लगाते हुए कई कम्यूनिकेशन भेजना जारी रखा।

    उन्होंने पहले अदालत के सामने पुष्टि की थी कि वह इस तरह के बयान या शिकायत नहीं करेंगी और वह उन अंडरटेकिंग का पालन करेंगी जो उन्होंने पिछले दो मौकों पर अदालत को दिए थे। कोर्ट ने कहा, "यह पहली बार नहीं है। उन्होंने पिछले आदेश के बाद और ईमेल भेजे हैं। उन्होंने पिछले चार दिनों में लगभग 100 ईमेल भेजे हैं। वह अपने एक या अधिक ट्विटर खातों से ट्वीट करती हैं।

    उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि वह इन कार्यों को नियंत्रित करने में असमर्थ थीं और दावा किया कि वे उनकी इच्छा के बिना हो रहे हैं या वह जानबूझकर खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती है। इस पर न्यायालय ने कहा, " लेकिन उन्हें अवश्य करना चाहिए। ये न्यायालय के आदेश हैं। मैं इस तरह के बचाव या तर्कों पर विचार नहीं करूंगा, अर्थात, न्यायालय के आदेशों और अंडटेकिंग का लगातार उल्लंघन किया जाएगा क्योंकि प्रतिवादी खुद को असहाय मानता है। यदि ऐसा है, और उस व्यक्ति को पेशेवर सहायता या हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति को इसकी तलाश करनी चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए ।"

    अदालत के इस रुख के मद्देनजर, प्रतिवादी दासगुप्ता ने प्रस्तुत किया कि वह अगले 48 घंटों के भीतर अपने ट्विटर खातों को हटा देगी और उन खातों को फिर से सक्रिय नहीं करेगी। वह कम से कम इस उद्देश्य के लिए एक नया ट्विटर अकाउंट नहीं बनाने के लिए भी सहमत हुई और इस प्रकार, अदालत ने उसे " अंतिम चेतावनी " देते हुए उसके बयानों को रिकॉर्ड में ले लिया ।

    संक्षेप में, कोर्ट ने कहा, सुश्री दासगुप्ता की ओर से याचिकाकर्ता ( फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ) या उसके अधिवक्ताओं के खिलाफ मौखिक, लिखित, भौतिक या डिजिटल या किसी भी माध्यम या मीडिया में संचार के किसी भी रूप में कोई संचार नहीं होगा....।

    महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि यदि कोई पुनरावृत्ति और एक भी उल्लंघन होगा, तो उसके लिए केवल वह ही दोषी होंगी, क्योंकि मेरे पास कानून के पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, और , विशेष रूप से, न्यायालय की अवमानना ​​का कानून ।

    कोर्ट ने आगे निष्कर्ष निकाला "अगर वह मुझे उस शक्ति (अदालत की अवमानना) का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है, तो न केवल उन्हें इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बल्कि वह अकेले ही उस स्थिति के लिए जिम्मेदार होंगी। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि रिकॉर्ड पर एक नज़र डालने से संकेत मिलता है कि अवमानना ​​नोटिस कई हफ्ते पहले जारी किया जा सकता था और शायद होना चाहिए था। इसलिए, अगर, अदालत ने इस समय अपने हाथों को रोक रही है, तो यह क्षमादान है, असहायता या अप्रभावी होने का संकेत नहीं है।"

    इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को 11 अगस्त, 2021 के ‌लिए सूचीबद्ध कर लिया।

    केस टाइटिल- फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्रुति दासगुप्ता

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