मुजफ्फरनगर दंगा 2013 केस: बीजेपी विधायक विक्रम सैनी और 10 अन्य को दो साल की सजा, जमानत मिली
Shahadat
12 Oct 2022 7:30 AM GMT
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 2013 के मुजफ्फर नगर दंगों के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक विक्रम सैनी और 10 अन्य को 2 साल कैद की सजा सुनाई। हिंसा में कम से कम 60 लोग मारे गए थे और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।
विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) गोपाल उपाध्याय ने सैनी और 10 अन्य को दो साल जेल की सजा सुनाई, जबकि अन्य आरोपी को मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई गई।
उल्लेखनीय है कि सैनी और 10 अन्य को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 336, 353, 504, 506 और 12 आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया।
हालांकि इन सभी आरोपियों को बाद में जमानत मिल गई।
पीड़ित पक्ष का कहना है कि 2013 में मुजफ्फर नगर के कवल गांव में हुई हिंसा में आरोपी की भूमिका थी, जब दो जाट युवकों के दाह संस्कार के बाद भीड़ लौट रही थी।
कथित तौर पर तीन लोगों की हत्या ने अगस्त और सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में दंगे भड़काए थे। विक्रम सैनी, जो अब खतौली से भाजपा विधायक हैं, उस समय कवल गांव के प्रधान थे।