सार्वजनिक आवंटन प्रक्रिया में विचार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पर आवश्यक योग्यता होनी चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दोहराया

Shahadat

16 Jan 2023 10:26 AM GMT

  • Gauhati High Court

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने हाल ही में उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक आवंटन प्रक्रिया (Public Allotment Process) में विचार के लिए आवश्यक योग्यता रखने की तिथि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है और उसके बाद नहीं।

    अदालत ने देखा,

    "माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान यूनिवर्सिटी, 1993 के मामले में (3) SCC 168 निर्धारित किया है कि जहां तक ​​पात्रता का संबंध है, उसी तिथि को प्राप्त/धारण किया जाना चाहिए। विज्ञापन और बाद की तारीख में इसे रखने से कोई उम्मीदवार पात्र नहीं होगा। अशोक कुमार शर्मा बनाम चंदर शेखर, (1997) 4 SCC 18] के मामले में भी उक्त विचार को दोहराया गया।

    मामले के तथ्य

    बीपीसीएल (प्रतिवादी) ने उपरोक्त इलाके में एलपीजी डीलरशिप की नियुक्ति के लिए 25.05.2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने मियादी पट्टा भूमि का भूखंड जमा किया है, जो उसके ससुर का है। हालांकि, BPCL द्वारा याचिकाकर्ता को असफल उम्मीदवार घोषित करते हुए दिनांक 07.10.2020 को पत्र जारी किया गया। इसलिए रिट याचिका दायर की गई।

    बी.डी. याचिकाकर्ता के वकील दास ने तर्क दिया कि हालांकि विवादित संचार दर्शाता है कि पत्र जारी करके 25.06.2018 को या उससे पहले उचित दस्तावेजों के उत्पादन के लिए एक और अवसर दिया गया। उक्त पत्र वास्तव में याचिकाकर्ता को वितरित नहीं किया गया, जिसके लिए गंभीर पूर्वाग्रह था याचिकाकर्ता के कारण हुआ।

    प्रतिवादी के वकील एस बोरठाकुर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता रजिस्टर्ड बिक्री विलेख/उपहार विलेख/पट्टा विलेख/दाखिल खारिज प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जो कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 25.06.2018 को या उससे पहले का है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हालांकि याचिकाकर्ता को उपयुक्त भूमि दस्तावेज उपलब्ध कराने का अवसर दिया गया , लेकिन उसे नहीं दिया जा सका।

    कोर्ट का अवलोकन

    अदालत ने फैसला सुनाया कि लॉटरी निकालने के बाद क्षेत्र सत्यापन में निर्धारित तरीके से प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका, क्योंकि 25.06.2018 से पहले कोई रजिस्टर्ड विलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके अलावा, कोई अन्य उपयुक्त भूमि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और प्रस्तावित भूमि का भूखंड कृषि भूमि है, जिसे वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना है।

    न्यायालय ने कहा,

    ''दिनांक 07.10.2020 का विवादित आदेश तर्कपूर्ण आदेश है, जिसकी पुष्टि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों से भी होती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप भी स्वीकृत स्थिति नहीं है, क्योंकि डाक विभाग की ट्रैक कंसाइनमेंट रिपोर्ट किसी भी मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत प्रदर्शित करती है। हालांकि न्याय के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक अनियंत्रित घोड़े की भूमिका नहीं निभा सकते हैं और विशिष्ट मामलों में यह बेकार औपचारिकता भी हो सकती है।

    अदालत ने घोषित किया,

    "मौजूदा मामले में इसमें कोई संदेह नहीं कि लीज डीड का रजिस्ट्रेशन आवेदन जमा करने की तारीख यानी 25.06.2018 के काफी बाद किया गया। यह स्थापित स्थिति है कि सार्वजनिक आवंटन प्रक्रिया में विचार के लिए अपेक्षित योग्यता रखने की महत्वपूर्ण तिथि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है और उसके बाद नहीं।"

    इसलिए अदालत ने रिट याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: दिलुवारा खातून बनाम बीपीसीएल और 3 अन्य।

    कोरम: जस्टिस संजय कुमार मेधी

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