'असम में बढ़ी है मुस्लिम आबादी, ये दूसरी तरफ से आई है’: घोषित विदेशियों के मामले में केंद्र ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से कहा
Brij Nandan
1 May 2023 2:45 PM IST
गुवाहाटी हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रहा है जिसमें वो एक घोषित विदेशी या भारत में अवैध प्रवासी को उनके निर्वासन से पहले उपलब्ध अधिकारों की जांच कर रहा है।
जस्टिस ए.एम. बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ के समक्ष 28 अप्रैल को हुई अंतिम सुनवाई में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल आर.के.डी. चौधरी ने प्रस्तुत किया कि जनगणना के अनुसार, 1951 के बाद असम में मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ये देश के इस हिस्से को दूसरे हिस्से में ले जाने की चाल है।
चौधरी ने कहा,
"आबादी की यह अचानक वृद्धि यहां लोगों को नहीं बढ़ा रही है, यह दूसरी तरफ से आई है।"
उन्होंने आगे कहा,
'1905 में जब धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ था। अंग्रेजों ने इन लोगों को नदियों के किनारे बसाया था और इनर लाइन नाम की एक लाइन थी। वे वहां बस गए थे, लेकिन उनके पास कोई कानूनी समर्थन नहीं था क्योंकि यह केवल कागज पर था।”
अदालत के इस सवाल के जवाब में कि निर्वासन नहीं होने पर विदेशी घोषित किए गए व्यक्ति को क्या अधिकार हैं, चौधरी ने कहा कि वो व्यक्ति केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हकदार होगा।
जब इस सवाल पर अदालत की सहायता करने वाले एक अन्य वकील ने तर्क दिया कि वे भी अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के हकदार होंगे, तो जस्टिस बरुआ ने वकील से स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा कि विदेशी घोषित व्यक्ति अनुच्छेद 14 का हकदार कैसे है।
जस्टिस बरुआ ने आगे कहा,
“सीधे तौर पर यह कहना कि इंटरनेट पर प्रकाशित लेखों के आधार पर अनुच्छेद 14 उनके लिए उपलब्ध होगा, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम केवल इंटरनेट पर उपलब्ध लेखों पर अपने विचार नहीं रख सकते हैं। अनुच्छेद 14 को जोड़ना" समानता का अधिकार नहीं है "लेकिन" कानून के समक्ष समानता और कानून में समान सुरक्षा है।"
जज ने कहा, "समान सुरक्षा का मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का अधिकार है और यदि परिस्थिति अलग है, तो उपचार अलग हो सकता है।"
डीएसजी चौधरी ने आगे तर्क दिया कि जहां तक जमीन पर अधिकारों का सवाल है, अगर व्यक्ति को विदेशी घोषित किया जाता है, तो उनके द्वारा किया गया हर लेनदेन अप्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि जमीन राज्य को वापस कर दी जाएगी, न कि विक्रेता को।
अदालत ने कहा कि विदेशी अधिनियम की धारा 3 (2) (ई) के लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार को यह निर्दिष्ट करने के लिए एक आदेश तैयार करना पड़ सकता है कि घोषित विदेशी कहाँ रहेंगे क्योंकि उनके पास संपत्ति नहीं हो सकती है।
आगे कहा,
"निवास करने के लिए जगह देना और स्वामित्व देना दो अलग-अलग पहलू हैं। तब किसी प्रकार का आदेश तैयार किया जाना चाहिए। अगर संपत्ति राज्य द्वारा उनसे दूर ले जाती है, तो कानून द्वारा एक समान आवश्यकता है कि राज्य को उन्हें निवास स्थान उपलब्ध कराना होगा।“
शिक्षा के सवाल पर, अदालत ने कहा कि यह इस श्रेणी के लोगों को दिया जा सकता है और अगर वे देश के लिए अच्छी संपत्ति हैं, तो उनका भी उपयोग करें।
अदालत ने सवाल किया कि ऐसे व्यक्तियों को कैसे "गिरफ्तार" किया जा सकता है जब निर्वासन की प्रक्रिया "सक्रिय रूप से" शुरू नहीं की गई है।
उन्होंने कहा,
"अगर उन्हें देश में किसी भी अवधि के लिए रहना है, तो उन्हें बुनियादी मानव उपचार दिया जाना चाहिए। लेकिन मानव उपचार की आड़ में इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे जो आप अन्यथा भी हकदार नहीं थे। ”
डीएसजी चौधरी ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित होने के बाद, वे नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के हकदार नहीं होंगे। ये योजनाएं केवल नागरिकों से संबंधित हैं।"
कोर्ट ने मामले की सुनवाई 02 मई तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि इस मामले की रोजाना सुनवाई की जाएगी।