नगर पालिका सार्वजनिक स्थानों पर किसी मूर्ति/संरचनाओं की स्थापना के लिए अनुमति नहीं दे सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

Brij Nandan

31 Aug 2022 7:03 AM GMT

  • नगर पालिका सार्वजनिक स्थानों पर किसी मूर्ति/संरचनाओं की स्थापना के लिए अनुमति नहीं दे सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम या नगर पालिका सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थानों पर किसी भी मूर्ति/संरचना के निर्माण की अनुमति नहीं दे सकती है।

    जस्टिस रवि नाथ तिलहरी की एकल पीठ ने आगे कहा कि भले ही पहले कोई अनुमति दी गई थी जिसके अनुसार अब कोई संरचना बनाई जा रही है, वह भी सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 18.02.2013 के विशिष्ट आदेश के विपरीत नहीं किया जा सकता है।

    भारत संघ और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, एसएलपी 8519/2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से, राज्य सरकार सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, किनारे और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता स्थान पर किसी भी मूर्ति की स्थापना या किसी भी संरचना के निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं देगी।

    यह आदेश हाई मास्ट लाइट, स्ट्रीट लाइट या विद्युतीकरण, यातायात, टोल से संबंधित निर्माण या सड़कों, राजमार्गों, सड़कों आदि के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए और सार्वजनिक उपयोगिता और सुविधाओं से संबंधित निर्माण पर लागू नहीं होता है।

    यह स्पष्टीकरण डॉ. वाई.एस. पलनाडु जिले के नरसरावपेट के बस स्टैंड के पास स्थित मयूरी सेंटर में राजशेखर रेड्डी की प्रतिमा की स्थापना की अनुमति के खिलाफ दायर याचिका में आया।

    याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रतिमा के निर्माण की अनुमति देने की कार्रवाई पर सवाल उठाया, जहां अधिकारियों की अनुमति के बिना, पहले से ही लगभग दस संरचनाएं बनाई गई हैं। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद स्थापना को आगे बढ़ाया गया है।

    उन्होंने आगे निवेदन किया कि दिनांक 17.08.2022 को उक्त स्थान पर भूमिपूजन किया गया, जो बहुत व्यस्त क्षेत्र है। सार्वजनिक मार्ग पर प्रतिमा स्थापना के लिए सिग्नल लाइटों को हटाकर भूमिपूजन किया गया। याचिकाकर्ता ने ट्रैफिक सिग्नलों को हटाने के संबंध में प्रतिवादियों से संपर्क किया था, जहां उन्हें सूचित किया गया था कि वर्ष 2010 में इस तरह के नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष का प्रस्ताव था कि उस स्थान पर क़ानून की स्थापना की अनुमति दी जाए।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दिनांक 18.02.2013 को जीओएम नंबर 18 जारी किया था, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

    राज्य-प्रतिवादी के वकील ने उपरोक्त सरकारी आदेश पर विवाद नहीं किया, लेकिन कहा कि याचिकाकर्ता एक जन शिकायत उठा रहा है और उसे जनहित याचिका के माध्यम से एक उपयुक्त पीठ से संपर्क करना चाहिए।

    कोर्ट ने पाया कि मामला नगर पालिका से संबंधित है, और एक बार जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए नगरपालिका की कार्रवाई पर सवाल उठाया जाता है, तो मामला नगर निगम नगरपालिका मामलों से संबंधित रोस्टर के साथ बेंच द्वारा संज्ञेय हो जाता है।

    कोर्ट ने पहले प्रतिवादी--प्रधान सचिव, नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग और दूसरे प्रतिवादी-जिला कलेक्टर, पलनाडु जिले को मामले को देखने का निर्देश दिया और आगे निर्देश दिया कि सभी प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं होगा।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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