मुनव्वर फारुकी केस: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नलिन यादव और सदाकत खान को जमानत दी

LiveLaw News Network

26 Feb 2021 12:39 PM GMT

  • मुनव्वर फारुकी केस: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नलिन यादव और सदाकत खान को जमानत दी

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर खंडपीठ) ने नलिन यादव और सदाकत खान को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। इन लोगों को कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के खिलाफ 02 जनवरी को हिंदू देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था।

    जस्टिस रोहित आर्य की खंडपीठ ने दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका पर यह आदेश दिया है। हालांकि, 12 फरवरी को इसी पीठ ने मुनव्वर फारुकी के मामले में समानता का हवाला देते हुए सह-अभियुक्त प्रखर व्यास और एडविन एंटनी को अंतरिम जमानत दे दी थी। वहीं फारुकी को सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को अंतरिम ज़मानत दी थी।

    मुनव्वर फारुकी और उनसे संबंधित मामला

    गुजरात निवासी फारुकी को चार अन्य अभियुक्त (सदाकत खान, नलिन यादव सहित) 02 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इन पर 56 दुकान इलाके में एक कैफे में आयोजित एक शो के दौरान हिंदू देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था।

    इस मामले की शिकायत एकलव्य सिंह गौड़ ने की थी, जो स्थानीय भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ का पुत्र है।

    इसके अलावा, पिछले महीने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर खंडपीठ) ने हास्य अभिनेता मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका पर आदेश जारी करते हुए कहा था कि,

    "आप अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ क्यों उठाते हैं। आपकी मानसिकता में क्या खराबी है? आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए यह कैसे कर सकते हैं?"

    इसके बाद, 28 जनवरी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने मुनव्वर फारुकी और सह-अभियुक्त नलिन यादव द्वारा दायर जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया था। इन लोगों को 2 जनवरी को उनके शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

    न्यायाधीश रोहित आर्य की एकल पीठ ने कहा कि,

    "जमानत देने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।"

    कोर्ट ने कहा कि वह मामले की खूबियों पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, क्योंकि जांच जारी है। हालाँकि, अब तक एकत्र की गई सामग्री से अपराध का गठन होना प्रतीत होता है।

    न्यायाधीश ने आदेश में उल्लेख किया:

    "अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य / सामग्री यह दर्शाते हैं कि वाणिज्यिक लाइनों पर सार्वजनिक स्थान पर स्टैंडअप कॉमेडी की आड़ में एक संगठित कार्यक्रम में अपमानजनक बयानों, जानबूझकर भारत के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को अपमानित किया गया था।"

    हालांकि, 05 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एक मामले में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी थी।

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