मुंबई कोर्ट क्रूज़ शिप ड्रग मामले में आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा

LiveLaw News Network

7 Oct 2021 2:46 PM GMT

  • मुंबई कोर्ट क्रूज़ शिप ड्रग मामले में आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा

    मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे अर्यान खान, अभिनेता अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर विचार करेगा।

    कोर्ट ने गुरुवार को क्रूज शिप ड्रग्स मामले में आर्यन खान और अन्य आरोपियों की एनसीबी कस्टडी को खारिज कर दिया और इसके बजाय उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम निर्लेकर शुरू में गुरुवार को ही जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के इच्छुक थे। हालांकि, एएसजी अनिल सिंह ने शुरुआत में जमानत और आवेदनों का विरोध करते हुए कहा कि ये विचारणीय नहीं हैं और यहां पर विचार नहीं किया जा सकता।

    अरबाज मर्चेंट की ओर से पेश वकील तारिक सैयद ने कहा कि इसमें शामिल अपराधों के लिए सजा केवल छह महीने है, इसलिए इस अदालत द्वारा जमानत आवेदनों पर विचार किया जा सकता है।

    इसके बाद कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत अर्जी पर विचार करने का फैसला किया।

    आरोपी को शुक्रवार तक एनसीबी की हिरासत में रखा जाएगा, क्योंकि जेल अधिकारी COVID-19 की रिपोर्ट के अभाव में आरोपी को स्वीकार नहीं करते हैं।

    एनसीबी की और हिरासत के अनुरोध को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जांच के लिए हिरासत का दावा करना उनका अधिकार है, बस आरोपियों को एनसीबी की हिरासत में भेजने से संविधान में निहित उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

    अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम निर्लेकर ने कहा,

    "किसी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच अधिकारी को जांच के लिए पर्याप्त समय दिया गया।"

    इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कॉर्डेलिया क्रूज में सवार मेहमानों की स्क्रीनिंग के बाद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा कथित तौर पर ड्रग का भंडाफोड़ करने के बाद उन्हें ती अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

    दो अक्टूबर को एनसीबी ने कथित तौर पर 13 ग्राम कोकीन (मध्यवर्ती मात्रा), पांच ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) (मध्यवर्ती मात्रा), 21 ग्राम चरस (छोटी मात्रा), एमडीएमए (एक्स्टसी) की 22 गोलियां (मध्यवर्ती मात्रा) और इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, मुंबई पर 1,33,000 रुपये जब्त किए थे।

    तीनों पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा आठ(सी) के साथ 20बी, 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मर्चेंट और धमेचा से क्रमशः छह और पांच ग्राम चरस कथित तौर पर जब्त किया गया था।

    अब तक एनसीबी ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया और कथित तौर पर मध्यम और वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया। सोमवार को क्रूज के वापस लौटने के बाद एजेंसी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

    गिरफ्तार लोगों में 10 गेस्ट, चार कार्यक्रम आयोजक और दो कथित आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। एनसीबी ने विशिष्ट जानकारी पर काम करने का दावा किया कि कॉर्डेलिया क्रूज पर यात्रा करने वाले मेहमान उपभोग और वितरण के लिए पार्टी ड्रग्स ले रहे हैं।

    अब तक आठ लोगों पर एनडीपीएस अधिनियम की कठोर धारा 27ए के तहत अवैध यातायात के वित्तपोषण और 20 साल की जेल की सजा को आकर्षित करने वाले अपराधियों को शरण देने के लिए मामला दर्ज किया गया है।

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