केवल इसलिए दो व्यक्तियों का विवाह करना अनिवार्य नहीं कि उनके बीच यौन संबंध है : मुंबई कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी

LiveLaw News Network

24 Aug 2021 8:38 PM IST

  • केवल इसलिए दो व्यक्तियों का विवाह करना अनिवार्य नहीं कि उनके बीच यौन संबंध है : मुंबई कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी

    मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि केवल इसलिए कि दो व्यक्ति एक-दूसरे के साथ यौन संबंध रखते हैं, उनके लिए शादी करना अनिवार्य नहीं है।

    कोर्ट ने यह टिप्पणी शादी का झूठा वादा करके बलात्कार की आपराधिक शिकायत के सिलसिले में दर्ज तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत देते समय की।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने टिप्पणी की,

    किसी से शादी करना पसंद का मामला है और इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। केवल इसलिए कि दो व्यक्ति एक-दूसरे के साथ यौन संबंध रखते हैं, उनके लिए विवाह करना अनिवार्य नहीं है। कोई भी इन दोनों व्यक्तियों को केवल इसलिए विवाह करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बीच यौन संबंध थे।

    शिकायतकर्ता ने आरोपी नंबर एक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में उसने जनवरी 2021 में शादी करने का दावा किया था। आरोपी नंबर दो मुखबिर का ससुर था और आरोपी नंबर तीन आरोपी नंबर एक का पारिवारिक मित्र था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद वह दो महीने तक आरोपी नंबर एक और उसके माता-पिता के साथ रही और उनकी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसके साथ क्रूरता की गई।

    तदनुसार, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंडनीय आईपीसी की धारा 34, 498ए, 323, 504, 506 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी।

    एक महीने बाद आवेदक ने जांच अधिकारी को एक पूरक बयान दिया। इसमें दावा किया गया कि आरोपी नंबर एक ने उससे कभी शादी नहीं की और उसने अपना वादा तोड़ दिया। इस बहाने उसने उसके साथ यौन संबंध बनाने की सहमति दी थी। तदनुसार, पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 376, 377 और 313 जोड़ दी।

    उपरोक्त आरोपों की पृष्ठभूमि में गिरफ्तारी की आशंका के चलते आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    जाँच - परिणाम

    कोर्ट ने पाया कि अप्रैल, 2019 से एफआईआर दर्ज होने तक शिकायतकर्ता आरोपी नंबर एक के साथ कई जगहों पर गया और उसके साथ रहता भी था। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वह कुछ दिनों तक ठाणे के विभिन्न होटलों में आवेदक नंबर एक के साथ रही।

    मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी नंबर एक का शिकायतकर्ता के साथ संबंध था। उन्होंने यौन संबंध बनाए और किसी कारण से उनका रिश्ता टूट गया। इस प्रकार, निस्संदेह, उन्होंने एक-दूसरे के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे।

    कोर्ट ने आगे टिप्पणी की,

    "सूचना देने वाला बड़ा और शिक्षित है। इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि वह शादी से पहले आवेदक नंबर एक के साथ यौन संबंध बनाने के परिणामों से पूरी तरह अवगत थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि संभोग के लिए उसकी सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। घटना में धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त सहमति के लिए प्रलोभन एक आवश्यक घटक है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ सामग्री होनी चाहिए कि शिकायतकर्ता को आवेदक नंबर एक द्वारा इस हद तक प्रेरित किया गया था कि वह उसके साथ संभोग करने के लिए तैयार थी। इसमें, मुखबिर ने कहा कि आवेदक नंबर एक ने शादी का झूठा वादा किया और इस तरह संभोग के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए उसके साथ धोखाधड़ी की। शिकायतकर्ता काफी समय से आवेदक नंबर एक के साथ संबंध में था। इस प्रकार, ऐसी परिस्थितियों में शादी करने का वादा धोखाधड़ी से सहमति प्राप्त करने के लिए एक प्रलोभन नहीं कहा जा सकता।"

    अदालत ने इस प्रकार पाया कि यदि आवेदकों को गिरफ्तार किया गया तो उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाएगा।

    आरोप की प्रकृति और गंभीरता समाज में अभियुक्त की स्थिति और दोष सिद्ध होने की स्थिति में उपरोक्त अपराध के लिए प्रदान की गई सजा की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय का विचार था कि आरोपी व्यक्तियों की अपराध की आगे की जांच के लिए शारीरिक हिरासत की आवश्यकता नहीं थी।

    तदनुसार, आरोपी आवेदक अग्रिम जमानत के पात्र पाए गए।

    कोर्ट ने आदेश में जोड़ा,

    "हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए किसी भी अवलोकन को मामले की योग्यता पर प्रतिबिंब नहीं माना जाएगा और यह केवल इस तत्काल आवेदन के निपटान तक ही सीमित रहेगा।"

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