वादे के मुताबिक वैवाहिक जोड़ी प्रदान ना करने पर मुंबई के उपभोक्ता फोरम ने मैचमेकर को महिला को रिफंड करने को कहा

LiveLaw News Network

27 Sept 2021 4:12 PM IST

  • वादे के मुताबिक वैवाहिक जोड़ी प्रदान ना करने पर मुंबई के उपभोक्ता फोरम ने मैचमेकर को महिला को रिफंड करने को कहा

    मुंबई में एक उपभोक्ता फोरम ने वादे के मुताबिक प्रतिमाह 15 जोड़ी के नाम प्रस्तावित करने में विफल रहने पर 60,000 रुपये देने का निर्देश दिया है।

    उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जुहू की मैचमेकर प्रिया शाह से एक पक्षीय आदेश में 30 दिनों के भीतर 5000 रुपये का हर्जाना और 55000 रुपये वापस करने को कहा।

    आठ साल पहले दायर एक शिकायत में, महिला ने आरोप लगाया कि शाह ने उसे एक स्थापित मैचमेकिंग प्रथा के बारे में बताया और प्रति माह औसतन 15 उपयुक्त वैवाहिक जोड़ी बताने का वादा किया। इसमें संभावित प्रोफाइल ईमेल करना, फोटोग्राफ के साथ-साथ लड़कों के माता-पिता के साथ बातचीत करना और शादी को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाना शामिल होगा।

    तदनुसार, उन्होंने जुलाई 2012 में चेक द्वारा 55,000 रुपये का भुगतान करके शाह की सेवाओं को काम पर रखा लेकिन जैसा कि वादा किया गया, उतने प्रोफाइल नहीं दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके और उनके पिता द्वारा भेजी गई एक शिकायती ई-मेल का भी कोई जवाब नहीं आया और सेवा की गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं आया।

    अंत में, 25 अक्टूबर को, महिला ने मैचमेकर की सेवाओं को समाप्त कर दिया, धनवापसी की मांग की, और राशि न मिलने के बाद उपभोक्ता फोरम से संपर्क किया। अटार्नी धारक बिनॉय गुप्ता ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया। जहां तक ​​मैचमेकर की बात है, शुरुआत में उसका प्रतिनिधित्व एक वकील ने किया था, लेकिन वो अंततः सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रही।

    शाह के विजिटिंग कार्ड को ध्यान में रखते हुए जहां उसने खुद को 'द मैच मेकर-फॉर वेल एजुकेटेड एलीट क्लास एंड एनआरआई मेंबर्स' होने का दावा किया था, पैनल ने कहा कि वह शिकायतकर्ता से वादा की गई सेवाओं को प्रदान करने में कमतर रही।"

    पैनल के अध्यक्ष आरजी वानखेड़े, सदस्य प्रीति चामीकुट्टी और श्रद्धा एम जालनापुरकर ने टिप्पणी की,

    "रिकॉर्ड पर ई-मेल से यह देखा जा सकता है कि शिकायतकर्ता और उसके पिता अपनी आवश्यकताओं के संबंध में ओपी (शाह) के संपर्क में रहे हैं, लेकिन ओपी (शाह) ने उक्त ई-मेल का जवाब नहीं देने का विकल्प चुना है।"

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 12(1) के तहत दर्ज शिकायत में, महिला ने सेवा शुल्क लेने और ऐसा करने का वादा करने के बावजूद, एक उपयुक्त वैवाहिक जोड़ी नहीं दिलाने के लिए शाह को सेवाओं में कमी का दोषी ठहराने के निर्देश देने की मांग की।

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