मध्य प्रदेश राज्‍य न्यायिक अकादमी ऑनलाइन माध्यम से देगा सिविल जजों को प्र‌‌श‌िक्षण, स्कीम की अधिसूचना जारी

LiveLaw News Network

5 May 2020 1:56 PM IST

  • मध्य प्रदेश राज्‍य न्यायिक अकादमी ऑनलाइन माध्यम से देगा सिविल जजों को प्र‌‌श‌िक्षण, स्कीम की अधिसूचना जारी

    मध्य प्रदेश राज्‍य न्यायिक अकादमी ने राष्ट्रीय स्तर पर जारी लॉकडाउन के मद्देनजर 155 नव नियुक्त सिविल जजों (प्रवेश स्तर) के प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन ऑनलाइन वीडियो के जर‌िए करने का फैसला किया है।

    प्रशिक्षण का पहला चरण 24 मार्च को निर्धारित किया गया था, हालांकि, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण उसे टाल दिया गया। उसके बाद लगातार जारी लॉकडाउन के कारण अकादमी ने ऑनलाइन प्रश‌िक्षण का फैसला लिया है। नए कार्यक्रम मात्र चार सप्ताह के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि एनजेएसी ने 12 महीने का प्रशिक्षण अवधि निर्धारित कर रखी है।

    अकादमी ने जजों की ट्रेनिंग के लिए एक ' प्रो-टेम स्कीम' तैयार की है, जिसका अनुमोदन चीफ जस्टिस एके मित्तल ने किया है, और इसके तहत 11 मई से 12 जून, 2020 के बीच दूरसंचार के अन्य तरीकों के साथ ऑनलाइन व्याख्यानों के जरिए प्रश‌िक्षण दिया जाएगा।

    प्रो-टेम स्कीम

    यह स्कीम केवल 2019-2020 (2020 बैच) में नियुक्त सिविल जज वर्ग II (प्रवेश स्तर) के लिए तैयार की गई है।

    फर्स्ट फेज इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की अवधि चार सप्ताह की होगी, हालांकि कोर्स का संचालन शुरू में दो सप्ताह के लिए होगा और उसके बाद, यदि हालत यही रहे तो ऑनलाइन माध्यम में ही चार सप्ताह की पूर्ण अवधि के लिए स्कीम को जारी रखा जाएगा।

    ऑनलाइन प्रशिक्षण की सामग्री और विषय सिविल जजों की इंडक्‍शन ट्रेनिंग के लिए निर्धारित 'प्रमुख योजना' अनुसार होगी।

    ऑनलाइन व्याख्यान

    प्रो-टेम स्कीम के तहत प्रशिक्षण की विध‌ि ऑनलाइन लेक्चर, लिखित सामग्री का ऑनलाइन प्रदर्शन और प्रेक्ट‌िकल एक्सरसाइज होगी।

    (i) पाठ्यक्रम की सामग्री के अनुसार MPSJA की वेबसाइट के माध्यम से लाइव लेक्चर दिए जाएंगे, और इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रतिभागी न्यायाधीशों को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन दो से चार लेक्चर्स का सीधा प्रसारण किया जाएगा;

    (ii) प्रिंसिपल स्कीम के अनुसार प्रश्नावली, व्यावहारिक समस्याएं और एक्सरसाइज आदि प्रतिभागियों को हर दिन ईमेल के माध्यम से दिए जाएंगे, जो उस दिन दिए गए व्याख्यानों के विषयों से संबंधित हो सकते हैं और प्रतिभागी अपना ड्राफ्ट ऑर्डर/जवाब ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जमा करेंगे,‌ जिनकी जांच MPSJA के अध्यापकों द्वारा की जाएगी;

    (iii) MPSJA और रिसोर्स पर्सन द्वारा तैयार की गई पठन और अध्ययन सामग्री को, MPSJA की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा, प्रतिभागियों के साथ ईमेल और दूरसंचार के अन्य माध्यमों के जरिए साझा किया जाएगा;

    (iv) प्रतिभागियों को ईमेल और दूरसंचार के अन्य तरीकों के माध्यम से अपने प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

    -प्रथम चरण के संस्थागत प्रशिक्षण के दौरान सामान्य तरीके से न्यायालय का कामकाज शुरू होने की स्थिति में, व्याख्यान का लाइव प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

    -इस प्रयोजन के लिए जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। प्रतिभागियों को अपने संबंधित जिला न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से निर्धारित व्याख्यान में भाग लेना होगा।

    - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रशिक्षण के दौरान, MPSJA प्रतिभागियों के साथ समूह में भी जुड़ सकता है और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित कर सकता है।

    MPSJA प्र‌श‌िक्षण कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन भी करेगा, ताकि आगे की योजना तैयार की जा सके।

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