"अंतर्धार्मिक विवाहों के लिए लीगल फ्रेमवर्क जटिल": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जाली सर्टिफिकेट पर इंटरफेथ कपल के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर रद्द की

Shahadat

20 April 2023 11:05 AM IST

  • अंतर्धार्मिक विवाहों के लिए लीगल फ्रेमवर्क जटिल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जाली सर्टिफिकेट पर इंटरफेथ कपल के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर रद्द की

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में भारत में इंटरफेथ कपल के सामने आने वाली कठिनाइयों और उनकी शादी को सफल बनाने के लिए उनके सामने आने वाली सामाजिक चुनौतियों को दोहराया।

    जस्टिस विवेक रूसिया की पीठ ने कहा कि इंटरफेथ विवाह को नियंत्रित करने वाला लीगल फ्रेमवर्क जटिल है और जोड़ों को कई कानूनी बाधाओं को नेविगेट करने की आवश्यकता होती है।

    इंटर-फेथ कपल का सामना करने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक उनके परिवारों और समुदायों का विरोध है, जैसे प्रतिवादी नंबर 2 आवेदक नंबर 2 का पिता होने के नाते आवेदकों के विवाह को स्वीकार नहीं कर रहा है। यह विरोध अक्सर दंपति के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और हिंसा का कारण बनता है। ऐसे मामलों में पुलिस और न्यायपालिका युगल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है कि वयस्कों को अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो।

    अंत में भारत में इटर-फेथ विवाह कानूनी रूप से अनुमत है, लेकिन यह अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। इंटर-फेथ विवाह को नियंत्रित करने वाला लीगल फ्रेमवर्क जटिल है और जोड़ों को कई कानूनी बाधाओं को पार करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, इंटर-फेथ विवाह का सामाजिक विरोध अक्सर जोड़ों के लिए अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करना कठिन बना देता है।

    मामले के तथ्य यह है कि आवेदक ईसाई पुरुष और महिला हिंदू है, जिन्होंने मंदिर में एक-दूसरे से शादी की थी। इसके बाद मंदिर ने जोड़े के पक्ष में विवाह सर्टिफिकेट जारी किया। शादी से क्षुब्ध होकर आवेदक/पत्नी के पिता ने मंदिर के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसने अपनी बेटी का फर्जी विवाह कराया और उसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जबकि मंदिर के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, पुलिस ने बाद में आरोप पत्र में आवेदकों को आरोपी के रूप में पेश किया। इस प्रकार, आवेदकों ने न्यायालय का रुख किया और प्रार्थना की कि उनके खिलाफ की गई एफआईआर रद्द कर दी जाए।

    आवेदकों ने तर्क दिया कि वे खुशी-खुशी प्रत्येक के साथ विवाहित थे और उन्होंने अपने विवाह से बच्चे की कल्पना भी की। यह प्रस्तुत किया गया कि आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। आगे यह भी कहा गया कि उन्हें आवेदक/पत्नी के पिता के इशारे पर मुकदमे का सामना करने के लिए परेशान किया जा रहा, जिन्होंने उनकी शादी को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार, यह प्रार्थना की गई कि आवेदक के खिलाफ एफआईआर रद्द की जाए और उसके बाद की कार्यवाही को बंद कर दिया जाए।

    पक्षकारों के प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करते हुए अदालत ने आवेदकों द्वारा दिए गए तर्कों में योग्यता पाई। कोर्ट ने स्वीकार किया कि इंटरफेथ कपल्स को शादी करने में कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसने आगे कहा कि जहां तक आवेदकों के मामले का संबंध है, उनमें से किसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

    प्रतिवादी नंबर 2 ने रमेश महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई कि उन्होंने आवेदकों की शादी अवैध रूप से की और सर्टिफिकेट जारी किया और धोखाधड़ी की। एफआईआर में ही जिक्र है कि शिकायतकर्ता की बेटी यानी आवेदक नंबर 2 आवेदक नंबर 1 के साथ भाग गई और 03.05.2019 को उन्होंने नीलकंठेश्वर मंदिर में शादी कर ली।

    नीलकंठेश्वर मंदिर में विवाह करने से पहले वे पहले ही विवाह कर चुके हैं और नोटरी से नोटरी करवा चुके हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया कि यह कोई अपराध नहीं है। इसलिए इस मामले में आवेदकों के खिलाफ धोखाधड़ी के तत्व गायब हैं। आवेदक इन सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, वे विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन आईपीसी की धारा 420 के तहत उन्हें दंडित करने का कोई मामला नहीं बनता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्चना राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ने रिपोर्ट किया था (2021) 3 एससीसी 751 के मामले में किया।

    उपरोक्त टिप्पणियों के साथ आवेदन की अनुमति दी गई और आवेदकों के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया गया।

    केस टाइटल: विपाश और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

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