मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उनकी कथित 'आरएसएस/भाजपा-पाकिस्तान के जासूस' वाली टिप्पणी पर मानहानि शिकायत में राहत देने से इनकार किया
Shahadat
26 Jun 2023 1:21 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एमपी/एमएलए कोर्ट, ग्वालियर के उस आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी कि भाजपा/आरएसएस के लोग पाकिस्तान के जासूस हैं, के लिए दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया गया था।
संक्षेप में मामला
प्रतिवादी/अवधेश सिंह द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर के समक्ष भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत निजी शिकायत दायर की गई, जिसमें कहा गया कि वह पेशे से वकील हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता हैं और इसके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्य भी हैं।
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि 31 अगस्त, 2019 को याचिकाकर्ता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान के जासूस होने का झूठा आरोप लगाया और उन्होंने यह भी कहा कि लोग आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं और गिरफ्तार किए गए हैं। .
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि बयान अपमानजनक है और इससे आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं की छवि को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके वह (अवधेश सिंह) सदस्य हैं।
शिकायत 20 जून, 2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर के आदेश के तहत दर्ज की गई। 22 नवंबर, 2022 को विशेष न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट, ग्वालियर ने प्रतिवादी द्वारा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए दायर शिकायत पर संज्ञान लिया।
अब इन दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए दिग्विजय सिंह ने मुख्य रूप से इस आधार पर अदालत का दरवाजा खटखटाया कि जेएमएफसी का 20 जून, 2022 का आदेश (मानहानि की शिकायत दर्ज करने के लिए) बिना किसी विवेक के आवेदन के पारित किया गया, क्योंकि प्रतिवादी की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।
इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि कथित बयान भाजपा/आरएसएस के खिलाफ है, इसलिए शिकायत संगठन या उक्त संगठन के अध्यक्ष और सचिव द्वारा दर्ज की जानी चाहिए थी और कोई व्यक्ति उन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे नहीं आ सकता है, क्योंकि वह कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है।
सिंह की ओर से पेश सीनियर वकील का यह तर्क है कि सीआरपीसी की धारा 202 की आवश्यकता के अनुसार (शिकायत दर्ज करने से पहले) मजिस्ट्रेट द्वारा उनके खिलाफ कोई जांच नहीं की गई, जो अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं।
हाईकोर्ट की टिप्पणियां
जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ ने कहा कि चूंकि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता का मामला यह है कि दिग्विजय सिंह का बयान न केवल संगठन के खिलाफ है, बल्कि ऐसे समुदाय के खिलाफ भी है, जो मुसलमानों (हिंदुओं सहित) से संबंधित नहीं है और चूंकि शिकायतकर्ता हिंदू और आरएसएस और बीजेपी से संबंधित है और उसकी छवि और भावनाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा है, इसलिए उसे पीड़ित व्यक्ति कहा जा सकता है।
अदालत ने कहा,
“वर्तमान याचिकाकर्ता के बयान के अवलोकन से मेरी राय है कि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता के आदेश पर शिकायत विचारणीय है, क्योंकि बयान केवल राजनीतिक दल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक दल के अलावा उक्त संगठन से संबंधित मुस्लिम समुदाय के अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी है।”
याचिकाकर्ता की दूसरी दलील के संबंध में कि याचिकाकर्ता के संबंध में जांच करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया, न्यायालय ने इस प्रकार कहा,
“मेरी राय में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करना भी सीआरपीसी की धारा 202 के तहत परिकल्पित जांच है। यहां इस मामले में न केवल शिकायतकर्ता बल्कि अन्य गवाहों के भी बयान दर्ज किए गए और उसके बाद अदालत ने अपराध दर्ज किया और याचिकाकर्ता को समन जारी किया। इसलिए मेरी राय में निचली अदालत द्वारा कुछ भी गलत या अवैधता नहीं की गई।”
न्यायालय ने आगे कहा कि निचली अदालत ने न केवल कारण बताए बल्कि आईपीसी की धारा 499 की सामग्री के संबंध में अपना विवेक भी लगाया। इसलिए लागू आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत दिग्विजय सिंह द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई।
अपीयरेंस
याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट अजय गुप्ता, एडवोकेट राजीव मिश्रा ने सहायता की
प्रतिवादी के वकील: अमित दुबे
केस टाइटल-दिग्विजय सिंह बनाम अवधेश सिंह [एम.सी.आर.सी. नंबर 7383/2023]
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