[मोटर एक्सीडेंट] व्यस्क बच्चों की निर्भरता मायने नहीं रखती, माता-पिता की मृत्यु पर 'कानूनी प्रतिनिधि' के रूप में मुआवजे का दावा कर सकते हैं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

Shahadat

6 Oct 2023 12:50 PM IST

  • [मोटर एक्सीडेंट] व्यस्क बच्चों की निर्भरता मायने नहीं रखती, माता-पिता की मृत्यु पर कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मुआवजे का दावा कर सकते हैं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना अपील मामले में मृतक के बालिग और विवाहित बच्चों का मुआवजा यह कहते हुए बढ़ा दिया कि वे मृतक के कानूनी प्रतिनिधि हैं और यह मायने नहीं रखता कि वे पूरी तरह से मृतक पर निर्भर थे या नहीं।

    दावेदार जो बालिग हैं और मृतक के विवाहित बेटे और बेटी हैं, उन्होंने मोटर वाहन दुर्घटना में अपनी मां की मृत्यु के कारण मुआवजे के लिए बीमा कंपनी और अन्य उत्तरदाताओं के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने मुआवज़ा तो दे दिया लेकिन यह माना कि उन्हें मृतक पर आश्रित नहीं माना गया। दावा राशि में वृद्धि के लिए अपीलकर्ताओं/दावेदारों द्वारा अपील को प्राथमिकता दी गई।

    दावेदारों का मुख्य तर्क यह था कि क्रमशः 29 और 28 वर्ष के बेटे और 27 वर्ष की बेटी होने के कारण मृतक कुली के काम से होने वाली कमाई पर निर्भर थे। मृतक की मृत्यु के कारण वे आय से वंचित हो गए। लेकिन बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि मृतक के बच्चे बालिग हैं, विवाहित हैं, इसलिए वे मृतक पर निर्भर नहीं थे।

    जस्टिस वी गोपाल कृष्ण राव ने कहा कि कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्ति के पास अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन रखने का अधिकार है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 (5) (3) के अनुसार, जहां दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, मृतक के सभी या कोई एल.आर. मृतक की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा करने के लिए दावा आवेदन दायर कर सकते हैं।

    एकल न्यायाधीश पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बीरेंद्र और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें यह माना गया कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार था, जिसमें मृतक के प्रमुख विवाहित कमाऊ पुत्र भी शामिल थे। यह महत्वहीन है कि संबंधित कानूनी प्रतिनिधि पूरी तरह से मृतक पर निर्भर थे या नहीं।

    अदालत ने कहा,

    "यह अदालत भी कोई भेदभाव नहीं कर सकती है कि वे विवाहित बेटे हैं, या विवाहित बेटियां हैं। इसलिए बीमा कंपनी का यह तर्क कि मृतक की विवाहित बेटियां मुआवजे की हकदार नहीं हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

    उपरोक्त फैसले के आलोक में अपीलीय न्यायाधिकरण ने मुआवज़ा बढ़ाया और आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी।

    केस टाइटल: शेख कालेशा बनाम श्रीनिवास राव और अन्य।

    अपीलकर्ता के वकील: मेकला राम मूर्ति और बीमा कंपनी के वकील: महेश्वर राव कुंचेम

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