मोटर दुर्घटना मृत्यु| पैरेंटल कंसोर्टियम सभी बच्चों को उपलब्ध, वह मृतक पर निर्भर हों या नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

30 Sep 2022 10:33 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि मोटर दुर्घटना से होने वाली मौतों के मामलों में, माता-पिता की संगति और सहयोग का अधिकार (Parental Consortium) सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है, भले ही वे मृतक पर निर्भर हों या नहीं।

    कोर्ट ने समझाया कि माता-पिता की सहायता, सुरक्षा, स्नेह, समाज, अनुशासन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के नुकसान के लिए माता-पिता की अकाल मृत्यु पर बच्चे को माता-पिता की संगति और सहयोग का अध‌िकार दिया जाता है।

    जस्टिस गौरांग कंठ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश के ‌खिलाफ दायर एक याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें एक दुर्घटना में मारे गए 44 वर्षीय व्यक्ति के चार आश्रितों को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।

    2012 में ट्रिब्यूनल ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से राशि ‌दिए जाने तक की अवधि के लिए 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 9,83,660 रुपये का मुआवजा दिया था। कोर्ट ने बीमा कंपनी को एक महीने की अवधि के भीतर पूरी राशि जमा करने का निर्देश दिया।

    मृतक के सात कानूनी प्रतिनिधि थे, हालांकि ट्रिब्यूनल ने दो विवाहित बेटियों और बड़े बेटे को छोड़कर, केवल चार को आश्रित माना। ट्रिब्यूनल ने कहा कि तीनों की निर्भरता साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं हैं।

    2013 में हाईकोर्ट के समक्ष अपील में, आश्रितों ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए मुआवजे में वृद्धि की मांग की, जिसमें यह कहा गया कि मुआवजे का भुगतान मृतक की निर्धारित आय में 25% जोड़कर 'भविष्य की संभावनाएं' शीर्षक के तहत किया जाता है।

    जस्टिस कंठ ने 23 सितंबर के फैसले में कहा था कि चूंकि घटना के समय मृतक की उम्र 44 वर्ष थी, इसलिए स्थापित आय का 25% अतिरिक्त 'भविष्य की संभावनाएं' मद के तहत दिया जाना चाहिए।

    मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाम नानू राम उर्फ ​​चुहरू राम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि मृतक के सभी बच्चे पैरेंटल कंसोर्टियम के तहत कंसोर्टियम के हकदार थे।

    "माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ... कंसोर्टियम के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि कानूनी भाषा में, 'कंसोर्टियम' एक संक्षिप्त शब्द है जिसमें 'स्पाउसल कंसोर्टियम' 'पैरेंटल कंसोर्टियम' और 'फिलियल कंसोर्टियम' शामिल है। संगति के अधिकार में मृतक का साथ, देखभाल, सहायता, आराम, मार्गदर्शन, सांत्वना और स्नेह शामिल होगा, जो उसके परिवार के लिए एक नुकसान है।"

    अदालत ने आगे कहा कि विधवा पति के साथ की हकदार है और मां संतान के साथ की हकदार है। अदालत ने इस प्रकार ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे को 9,83,660 रुपये से बढ़ाकर 15,08,096 रुपये कर दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "प्रतिवादी को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर संपूर्ण शेष राशि को विद्वान दावा न्यायाधिकरण के पास जमा करने का निर्देश दिया जाता है।"

    केस टाइटल: कांति देवी और अन्य बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अन्‍य

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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