[मोटर दुर्घटना में मृत्यु] 'भविष्य की संभावनाओं' के लिए मुआवजे पर कोई ब्याज नहीं दिया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

Avanish Pathak

18 July 2023 1:30 PM IST

  • [मोटर दुर्घटना में मृत्यु] भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे पर कोई ब्याज नहीं दिया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

    Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

    जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि मोटर दुर्घटना में मौत के मामले में 'भविष्य की संभावनाओं' के मद के तहत आदेशित मुआवजे पर ब्याज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्टिस एमए चौधरी ने बताया कि 'भविष्य की संभावनाएं' भविष्य में प्राप्त होने वाली संभावित आय से जुड़ी होती हैं और इस प्रकार भविष्य की आय पर ब्याज नहीं दिया जा सकता है।

    पीठ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दावेदारों को ब्याज सहित 23,84,800 रुपये की मुआवजा राशि देने के फैसले के खिलाफ एक बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।

    बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि मुआवजा अत्यधिक था और भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे के घटक पर ब्याज को शामिल करने को चुनौती दी। भविष्य की संभावनाएं, संभावित आय से संबंधित हैं जो दावेदारों को भविष्य में प्राप्त होती यदि दुर्घटना नहीं हुई होती और इसलिए, मुआवजा देने के समय, दावेदारों को भविष्य की संभावनाओं के घटक के संदर्भ में कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ था।

    सहमति जताते हुए जस्टिस चौधरी ने कहा कि ब्याज आम तौर पर कानूनी कार्यवाही या अन्य कारकों के कारण मुआवजा राशि प्राप्त करने में देरी से उत्पन्न होने वाले समय के साथ धन मूल्य के नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है। हालांकि, भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में, जस्टिस चौधरी ने कहा कि दावेदारों को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि भविष्य की संभावनाओं का घटक संभावित भविष्य की आय से जुड़ा हुआ है। भविष्य की संभावनाओं के लिए दी गई मुआवजा राशि अनिवार्य रूप से दावेदारों की संभावित कमाई का अनुमान था, और इस तरह, वे दुर्घटना के समय इसे प्राप्त करने के हकदार नहीं थे।

    अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य की संभावनाएं अभी घटित होने वाली घटनाओं पर निर्भर हैं और इसे निर्भरता घटक के नुकसान के समान नहीं माना जाना चाहिए। इस तर्क के आधार पर, न्यायालय ने मुआवजे की पुनर्गणना की और भविष्य की संभावनाओं के घटक को ब्याज से छूट दे दी।

    केस टाइटल: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एमएसटी आयशा बानो और अन्य।

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 185

    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story