मोटर दुर्घटना दावा | परिवहन वाहन चलाने के लिए अनुमोदन का अभाव वैध ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव के बराबर नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 Feb 2022 2:18 PM IST

  • मोटर दुर्घटना दावा | परिवहन वाहन चलाने के लिए अनुमोदन का अभाव वैध ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव के बराबर नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि "लाइसेंस में ट्रांसपोर्ट वीहिकल चलाने के लिए अनुमोदन के अभाव की यह व्याख्या नहीं होगी कि चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।"

    जस्टिस संदीप भट्ट ने मोटर वाहन अधिनियम ('एमवी एक्ट') की धारा 173 के तहत पहली अपील के संबंध में यह टिप्पणी की, जिसमें अपीलकर्ता-बीमा कंपनी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित थी। ट्रिब्यूनल ने दावेदारों (चालक) और मालिक को संयुक्त रूप से और अलग-अलग 9% ब्याज दर के साथ 1,55,000 रुपये का मुआवजा दिया था।

    पृष्ठभूमि

    मृतक नाबालिग अजय को एक टेंपो ने टक्कर मार दी थी। वह सड़क पार कर रहा था, उसकी उम्र 6 साल थी। अजय के माता-पिता और छोटे भाई ने ट्रिब्यूनल के समक्ष 2,05,000 रुपये की दावा याचिका दायर की थी। विरोधी एक और दो यानी चालक और मालिक ने कोई लिखित बयान नहीं दिया, जबकि बीमा कंपनी ने दावे से इनकार किया। तद्नुसार, तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के बाद, अधिकरण ने दावेदारों को उक्त मुआवजा प्रदान किया।

    अपीलकर्ता-कंपनी ने प्रस्तुत किया कि चालक के पास ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने की अनुमति नहीं थी और माल वाहन चलाने के लिए आरटीओ की ओर से ऐसी अनुमति आवश्यक थी। इसके अलावा, चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था और इसलिए, कंपनी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

    जजमेंट

    जस्टिस भट्ट ने चालक के पास अनुमति नहीं होने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस न रखने के मुद्दे को प्राथमिक मुद्दे के रूप में विचार करने योग्य माना। इसे संबोधित करने के लिए, बेंच ने मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, [AIR 2017 SC 3668] का उल्लेख किया, जिसमें यह आयोजित किया गया था,

    "धारा 10(2) (ए) से (जे) वाहनों के वर्गों को निर्धारित करता है...

    यदि कोई वाहन किसी भी श्रेणी में आता है, तो उस श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस धारक उस विशेष श्रेणी के सभी वाहनों को चला सकता है। यदि वाहन धारा 10(2) के किसी विशेष वर्ग के अंतर्गत आता है, तो कोई अलग अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाना है और न ही प्रदान किया जाना है।"

    "यह भी उचित तर्क दिया गया था कि ऐसे कई वाहन हैं जिनका उपयोग निजी उपयोग के साथ-साथ किराए या रिवॉर्ड के लिए यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा सकता है। जब एक ड्राइवर को वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया जाता है, तो वह इस तथ्य के बावजूद इसे चला सकता है कि वह निजी उद्देश्य के लिए या किराए या रिवॉर्ड या उक्त वाहन का उपयोग कर रहा है।"

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता पर इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुए और अधिनियम में 'हल्के मोटर वाहन' और 'परिवहन वाहन' की परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने कहा कि कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुमोदन की कमी वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की कमी के बराबर नहीं है।

    मिसाल के तौर पर, परिवहन वाहनों को उक्त वाहन को चलाने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि एमवी एक्ट के तहत फॉर्म 4 के संशोधन में उल्लिखित है। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने मुआवजा देने में कोई गलती नहीं की। तद्नुसार अपील अस्वीकार की गई।

    केस शीर्षक: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मुकेशभाई भीमसिंहभाई राजपूत और 4 अन्य

    केस नंबर: सी/ एफए/ 3736/2010

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