मोटर दुर्घटना दावा: अनुमानित आय वाले लोगों के लिए 'भविष्य की संभावनाओं' को अनुमति दी जानी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

21 Jan 2022 4:36 PM IST

  • मोटर दुर्घटना दावा: अनुमानित आय वाले लोगों के लिए भविष्य की संभावनाओं को अनुमति दी जानी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना में मृतक के परिजन को दिए गए मुआवजे के खिलाफ दायर अपील में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मुंबई के एक आदेश की आंशिक रूप से अनुमति दी। अदालत ने कहा कि मृतक की आय के समर्थन में सबूतों की कमी मुआवजे के निर्धारण के लिए मजदूरी के न्यूनतम स्तर पर काल्पनिक आय तय करने का औचित्य नहीं हो सकता है।

    पृष्ठभूमि

    24 वर्षीय मृतक के आश्रित आवेदकों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर किया था। उन्होंने आकलन वर्ष 2000-01 के लिए मृतक का आईटी रिटर्न भी दिया था। ट्रिब्यूनल ने 3,20,000 का मुआवजा दिया था। आवेदकों ने मुआवजे की राशि के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की।

    ट्रिब्यूनल का फैसला

    ट्रिब्यूनल ने आवेदकों के साक्ष्य की जांच की थी। यह पाया गया कि आवेदकों ने मुआवजे के दावों के समर्थन में मृतक की आय का कमजोर सबूत पेश किया था। आईटी रिटर्न की अदृश्य प्रति होने के कारण उसे अस्वीकार्य समझा गया।

    आवेदक व्यवसाय की प्रकृति, स्वामित्व संरचना, स्वामित्व के प्रकार और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं की पूर्ति पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे थे। आवेदकों ने दावा किया कि मृतक एक कागज व्यवसाय का एकमात्र मालिक और परिवार का एकमात्र कमाने वाला था।

    तदनुसार, ट्रिब्यूनल ने मृतक की अनुमानित आय 3000 प्रतिवर्ष रुपये मानी। इस राशि के आधे हिस्से को व्यक्तिगत खर्चों के रूप में कटौती की गई, और 17 के गुणक को लागू करने पर, निर्भरता की हानि की गणना 3,20,000 रुपये की गई थी। ट्रिब्यूनल ने 4000 रुपये अंतिम संस्कार खर्च जोड़ा और 10,000/- प्यार और स्नेह के लिए जोड़ा।

    मुआवजा का औचित्य

    ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे की मात्रा के औचित्य मुद्दा बना रहा। बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने स्थापित किया कि मुआवजा तेज और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई दुर्घटना के लिए दिया गया था। कोर्ट ने मोटर वाहन कानून की धारा 166 के उद्देश्य को निर्धारित किया कि "आश्रितों को उसी स्थिति में रखें जैसे वे रहते, यदि वे दुर्घटना में कमाने वाले को नहीं खोते।"

    इस उद्देश्य के अनुसार न्यायालय ने हानि की मात्रा का निर्धारण करने के लिए कारकों की जांच की।

    व्यवसाय की प्रकृति

    अदालत ने मृतक और आवेदकों की स्थिति के आकलन के आधार पर ट्रिब्यूनल द्वारा काल्पनिक आय का निर्धारण किए जाने की निंदा की। कानून का उद्देश्य उचित मुआवजे का प्रावधान करना था; इसे निर्धारित करने में साक्ष्य के सख्त नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं था। पर्याप्त साक्ष्य की कमी के बावजूद, ट्रिब्यूनल को यह विचार करना चाहिए था कि व्यवसाय की प्रकृति, कागज का व्यवसाय होने के कारण, यथोचित रूप से 2004 में 100/- रुपये प्रतिदिन अधिक होगी।

    इसके अलावा, ट्रिब्यूनल को 2000-01 आईटी रिटर्न के आधार पर 48,000/- रुपये प्रति वर्ष के आवेदकों के दावों पर रुपये पर विचार करना चाहिए था। एक रूढ़िवादी अनुमान पर काल्पनिक 60,000/- प्रति वर्ष आय रुपये होगी।

    अदालत ने 12,000/- रुपये प्रति वर्ष रुपये की अतिरिक्त राशि की गणना की। तदनुसार, 42,000/-. रुपये गुणक के रूप में निर्धारित किए गए। न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के 17 से गुणक को 18 में अपडेट किया और निर्भरता के नुकसान को 7,56,000/- रूपये माना।

    भविष्य की संभावनाएं

    मृतक की कम उम्र समग्र मुआवजे के निर्धारण में एक प्रासंगिक कारक थी।

    सुप्रीम कोर्ट के मामले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य की संवैधानिक बेंच का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि "एक स्व-नियोजित मृतक के मामले में, जो 40 वर्ष से कम आयु का था, स्थापित आय का 40% अतिरिक्त भविष्य की संभावनाओं के लिए गिने जाने की आवश्यकता है।"

    अपर्याप्त साक्ष्य के मामलों के लिए इस फैसले को लागू करते हुए, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मामले हेम राज बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य का हवाला देते हुए कहा कि "भविष्य की संभावनाओं" को उन लोगों के लिए भी अनुमति दी जानी चाहिए जिनके पास काल्पनिक आय भी है।

    अंतिम आदेश

    कोर्ट ने प्रणय सेठी के मुताबिक, सभी लागतों को जोड़ते हुए कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित किया। मुआवजे के रूप में 8,66,000/ रूपये देने का आदेश दिया गया। साथ ही आवेदन की तारीख से वसूली तक 7.5%/वर्ष की दर से ब्याजा का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

    मामलाः मूलचंद धनजी शाह और अन्य बनाम श्री नूरदम इराज अहमद एवं अन्य, प्रथम अपील संख्या 1005/2019 (सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार)

    जस्टिस एनजे जमादार द्वारा दिया गया फैसला

    स‌िटेशन: 2022 लाइव लॉ (बीओएम) 11


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