[मोटर दुर्घटना] आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के बावजूद बीमाकर्ता को ड्रायवर को मुआवजा देने का आदेश दिया
Sharafat
24 Aug 2023 8:20 AM IST
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक दुर्घटना में शामिल वाहन के ड्रायवर के मुआवजे के दावे को स्वीकार कर लिया, हालांकि दुर्घटना का कारण उक्त चालक की लापरवाही से गाड़ी चलाना पाया गया।
जस्टिस वी. गोपाल कृष्ण राव की पीठ ने बीमा कंपनी और वाहन के मालिक से दुर्घटना में घायल हुए ड्रायवर को मुआवजा देने को कहा।
पीठ ने कहा,
" पीडब्ल्यू 1 के साक्ष्य से पता चलता है कि दुर्घटना लॉरी के ड्रायवर की तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई... ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि रोजगार के दौरान याचिकाकर्ता को आक्रामक लॉरी चलाते समय चोटें लगीं, जिसका स्वामित्व पहले प्रतिवादी के पास था और जिसका बीमा दूसरे प्रतिवादी/बीमा कंपनी ने किया था।''
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अपील दायर की गई थी जिसमें दोषी ड्रायवर को लगी चोटों के लिए दिए गए मुआवजे के आदेश को चुनौती दी गई थी।
ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिकाकर्ता ने कहा कि 2007 में जब वह लॉरी चला रहा था, एक आवारा गाय सड़क के बीच में आ गई, जिससे उसे लॉरी को मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वह पलट गई। उक्त दुर्घटना के कारण ड्रायवर को कई फ्रैक्चर हुए और गंभीर रक्तस्राव चोटें आईं, इसलिए उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष लॉरी के मालिक और बीमाकर्ता से मुआवजे के लिए याचिका दायर की और अपने दावे के समर्थन में 1,04,554/- रुपये की मेडिकल रिपोर्ट भी जमा की।
लॉरी के मालिक ने दावा किया कि चूंकि लॉरी के पास मौजूदा बीमा पॉलिसी है और चूंकि दुर्घटना याचिकाकर्ता की गलती के कारण हुई, इसलिए वह मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
बीमा कंपनी का दावा था कि दुर्घटना के दिन तक लॉरी के ड्रायवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उसने लापरवाही से वाहन चलाया, जिससे दुर्घटना हुई।
दोषी ड्राइवर की मुख्य जांच और दर्ज की गई एफआईआर पर विचार करते हुए ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुर्घटना दोषी ड्रायवर की तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई, फिर भी, उसने माना कि वह अपने मुआवजे के दावे का हकदार है। .
आदेश में कहा गया,
“ उसे लगी चोट, इलाज पर हुए खर्च और इलाज की अवधि को साबित करने के लिए, याचिकाकर्ता ने उस डॉक्टर से जांच कराई, जिसने उसका इलाज किया था, PW2 के रूप में और Ex.A.2-चोट के प्रमाण पत्र, और Ex.A पर भी भरोसा किया। 4 और ए.5-एक्स-रे, एक्स.ए.5- प्रिसक्रिप्शन और 28,554/- रुपये का मेडिकल बिल पेश किये गए।”
अदालत ने आगे कहा कि यह मानते हुए कि बीमा पॉलिसी लागू थी और ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, अदालत ने कहा कि दोनों प्रतिवादी संयुक्त रूप से मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। .
इस प्रकार ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं पाई गई। तदनुसार अपील को गुणहीन मानते हुए खारिज कर दिया गया।
केस टाइटल: द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। काकरा वीरभद्र राव और अन्य (50)
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