भाजपा युवा विंग के मृत नेता की मां ने सीबीआई जांच की मांग की: कलकत्ता हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
Shahadat
19 May 2022 12:37 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल की युवा विंग के नेता की मौत से संबंधित सुनवाई की अगली तारीख पर केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), कोलकाता की रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया।
युवा नेता अर्जुन को चौरसिया उत्तरी कोलकाता के घोष बागान इलाके में एक इमारत के अंदर लटका पाया गया था।
चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में बेईमानी के आरोपों पर अप्राकृतिक मौत की घटना में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी।
सुनवाई की पिछली तारीख पर मृतक भाजपा युवा नेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया गया था। इस में कहा गया था कि मौत का कारण फांसी लगाना है और लिगेचर मार्क मौत से पहले के हैं। अदालत ने पहले भी एक्सपर्ट टीम और दक्षिण 24-परगना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कमांड अस्पताल, कोलकाता में वीडियो निगरानी के तहत पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रियंका टिबरेवाल ने गुरुवार को कहा कि अपराध की प्रकृति का पता लगाने और मौत के मामले को निर्धारित करने के लिए विसरा रिपोर्ट आवश्यक है। इसके अलावा, राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल एस.एन. मुखर्जी ने अदालत को अवगत कराया कि 13 मई को जांच एजेंसियों को कमांड अस्पताल, कोलकाता से विसरा नमूना प्राप्त हुआ था, जिसे बाद में जांच के लिए सीएफएसएल, कोलकाता को सौंप दिया गया।
तदनुसार, न्यायालय ने एडवोकेट जनरल को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख 14 जून को विसरा नमूने से संबंधित सीएफएसएल, कोलकाता की रिपोर्ट के बारे में न्यायालय को अवगत कराए।
इसके अलावा, मृतक की मां द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी, का भी गुरुवार को खंडपीठ के समक्ष उल्लेख किया गया था।
इस प्रकार, बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो सुनवाई की अगली तारीख से पहले हस्तक्षेप करने वाले आवेदन पर प्रतिक्रिया दर्ज करें।
केस टाइटल: अमृता पांडे बनाम भारत संघ और अन्य