मुस्लिम लॉ के अनुसार 7 वर्ष की आयु पूरी होने तक मां बच्चे की कस्टडी की हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

15 Dec 2023 11:20 AM IST

  • मुस्लिम लॉ के अनुसार 7 वर्ष की आयु पूरी होने तक मां बच्चे की कस्टडी की हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुहम्मद लॉ के अनुसार, एक मां अपने बेटे की 7 साल की उम्र पूरी होने तक उसकी कस्टडी (हिजानत) पाने की हकदार है।

    जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने लगभग 3 साल और 7 महीने की उम्र के बंदी-तकबीर खान की मां (रेहाना) द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की। अपनी याचिका में उन्होंने अपने बच्चे की कस्टडी की मांग की थी, जो वर्तमान में अपने पति (इंतियाज खान/प्रतिवादी नंबर 4) के साथ रह रही है।

    अदालत ने कहा,

    "...इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में कस्टडी में लिए गए बच्चे की कम उम्र को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का विचार है कि कस्टडी में लिए गए व्यक्ति की कस्टडी अभिसाक्षी-रेहाना को दी जानी चाहिए।"

    तथ्य संक्षेप में

    बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रतिवादी नंबर 4, उसके पति ने शराब के प्रभाव में उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया। कथित अत्याचारों के परिणामस्वरूप, वह वर्ष 2021 में अपने बेटे (2020 में पैदा हुए) के साथ अपने माता-पिता के घर लौट आई।

    याचिकाकर्ता-अभिसाक्षी ने आगे तर्क दिया कि अपने पति के साथ अपने वैवाहिक घर में अस्थायी रूप से सहवास फिर से शुरू करने के बावजूद, उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आया और बाद में पति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।

    उनका मामला यह है कि जमानत पर रिहा होने पर वह कथित तौर पर विवाहेतर संबंध में शामिल हो गया, जिस पर उसने आपत्ति जताई। इस घटनाक्रम के बाद पति ने कथित तौर पर उसे वैवाहिक आवास खाली करने के लिए मजबूर किया, जबकि अभिसाक्षी की इच्छा के विरुद्ध कस्टडी में लिए गए तकबीर खान की हिरासत बरकरार रखी। नतीजतन, यह याचिका तकबीर खान/कस्टडी में लिए गए व्यक्ति की कस्टडी के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग के लिए दायर की गई।

    हाईकोर्ट की टिप्पणियां

    अदालत ने कहा कि याचिका दायर करने के समय बंदी की उम्र 2 साल थी और वर्तमान में लगभग 3 साल और 7 महीने है। यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी नंबर 4 बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहा है।

    इस संबंध में निल रतन कुंडू और अन्य बनाम अभिजीत कुंडू 2008 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि पति/पत्नी को अव्यस्क बच्चे की कस्टडी की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए प्रस्तावित अभिभावक के चरित्र पर विचार करना आवश्यक है।

    कोर्ट ने कहा,

    "नील रतन कुंडू के मामले (सुप्रा) में फैसले को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि आपराधिक मामले का लंबित रहना प्रस्तावित अभिभावक के चरित्र का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। इस मामले में प्रतिवादी नंबर 4 को बलात्कार जैसे जघन्य आरोप का सामना करना पड़ रहा है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय के लिए प्राथमिक विचार उस नाबालिग बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना और निगरानी करना है, जिसने इस न्यायालय से संपर्क किया। परम कल्याण और इस क्षेत्राधिकार पर निर्णय करते समय बच्चे के कल्याण के साथ-साथ बच्चे की भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना होगा।''

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 4 शराब के नशे में रहता है, वह अनपढ़, लापरवाह और कठोर किस्म का व्यक्ति है, जिसका अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी है और ये कारक उसके खिलाफ हैं।

    अदालत ने कहा,

    "...तथ्य यह है कि अभिसाक्षी बंदी की मां है, जिसकी उम्र लगभग 3 साल और 7 महीने है। आम तौर पर नाबालिग की कस्टडी, जो सिर्फ 3 साल और 7 महीने की है, मां के पास होती है। क्योंकि यह माना गया कि कस्टडी में लिए गए व्यक्ति की कस्टडी अभिसाक्षी-रेहाना को दी जानी है।

    तदनुसार, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की गई, जिसमें प्रतिवादी नंबर 4 को निर्देश दिया गया कि वह कस्टडी में लिए गए व्यक्ति की कस्टडी को याचिका के गवाह रेहाना को तुरंत सौंप दे।

    याचिकाकर्ता के वकील: जिब्रान अख्तर खान, मोहम्मद असमर अंसारी

    प्रतिवादी के वकील: जी.ए., ब्रिजेश कुमार यादव, प्रभु दयाल

    केस टाइटल- तकबीर खान (माइनर)थ्रू उनकी मां रेहाना बनाम यूपी राज्य के माध्यम से. प्रिं. सचिव. होम लखनऊ और 3 अन्य [बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका नंबर - 256/2022]

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