उचित दस्तावेज के बिना मां नाबालिग बच्चों की संपत्ति का अधिकार नहीं छोड़ सकती: तेलंगाना हाईकोर्ट

Avanish Pathak

2 Oct 2023 12:10 PM GMT

  • उचित दस्तावेज के बिना मां नाबालिग बच्चों की संपत्ति का अधिकार नहीं छोड़ सकती: तेलंगाना हाईकोर्ट

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन के आलोक में एक मां कानूनी रूप से अपने नाबालिग बच्चों की ओर से संपत्ति के अधिकारों को नहीं छोड़ सकती है, जो बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार देता है, जिससे ऐसी संपत्तियों में. हिस्सेदारी के लिए उनका दावा मजबूत होता है।

    जस्टिस पी श्री सुधा ने कहा कि पैतृक संपत्ति में अपनी बेटियों के अधिकारों को मां द्वारा कथित रूप से त्यागने को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती, खासकर उचित दस्तावेज के बिना।

    कोर्ट ने कहा,

    “भले ही यह मान लिया जाए कि PW 2 ने 30,000/- रुपये प्राप्त किए और Exs B1 और B2 के तहत संपत्तियां खरीदीं, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने वादी के शेयरों के लिए उक्त राशि प्राप्त की और अपने विभाजन के अधिकार को त्याग दिया। वह नाबालिगों की सहमति के बिना उनका अधिकार नहीं छोड़ सकती।''

    बेंच ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य, और पसगडुगुला नारायण राव बनाम पसगडुगुला राम मूर्ति का भी हवाला देते हुए कहा कि कोई भी त्याग मौखिक रूप से नहीं किया जा सकता है, और केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब एक पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से किया जाए।

    जब तक पंजीकृत त्याग पत्र न हो तब तक उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस मामले में, P.W.2 को 30,000/- रुपये के भुगतान के समय कोई दस्तावेज़ निष्पादित नहीं किया गया था, ऐसे में प्रतिवादी का यह तर्क कि उसने वादी के हिस्से के लिए राशि का भुगतान किया था, पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और उसके तर्कों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है कि P.W.2 अपने नाबालिग बच्चे का हिस्सा छोड़ना स्वीकार्य नहीं है।''

    यह निर्णय एक जूनियर सिविल जज द्वारा पारित फैसले और डिक्री को चुनौती देने वाली दूसरी अपील में पारित किया गया था।

    अपीलकर्ता यहां प्रतिवादी की बेटियां हैं और उन्होंने मूल रूप से अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था। अपीलकर्ताओं का मामला यह था कि जब वे बहुत कम उम्र के थे, तो उनके माता-पिता के बीच विवाद पैदा हो गए, जिसके कारण अपीलकर्ता अपनी मां के साथ अपने पिता के घर से बाहर चले गए और अपने मामा के साथ चले गए।

    पहली अपीलकर्ता विवाहित है, और दूसरी अपीलकर्ता की शादी के लिए धन की कमी के कारण, उन्होंने सहायता के लिए अपने पिता से संपर्क किया। जब प्रतिवादी ने किसी भी योगदान से इनकार कर दिया, तो अपीलकर्ताओं को उनमें से प्रत्येक के लिए 1/3 हिस्सा मांगने के लिए पैतृक संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    प्रतिवादी का दावा था कि वह अपीलकर्ताओं और उनकी मां से अलग नहीं रहना चाहता था और उसने उन्हें कई बार घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि, तर्क दिया गया कि मां ने अपनी जिद के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया और अलग रहती रहीं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक पंचायत भी आयोजित की गई थी, और अपीलकर्ताओं की मां को 30,000 रुपये दिए गए थे, जिसके बाद, उन्होंने प्रतिवादी की संपत्ति से अपना और अपीलकर्ताओं का हिस्सा त्याग दिया, जो उस समय नाबालिग थीं।

    ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत ने प्रतिवादी के वर्जन को स्वीकार कर लिया, मां की गवाही को धन प्राप्त करने और संपत्ति में बेटियों के हिस्से को छोड़ने की स्वीकृति के रूप में व्याख्या की। अदालतों ने इस व्याख्या के आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया।

    दूसरी अपील में तर्क दिया गया कि दोनों निचली अदालतों ने मां के साक्ष्य की गलत व्याख्या की और वह कानूनी तौर पर अपनी नाबालिग बेटियों के अधिकारों का त्याग नहीं कर सकती। अपील में 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन का भी हवाला दिया गया, जिसने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिया।

    न्यायालय ने कहा,

    “दोनों अदालतों ने निष्कर्ष निकाला कि वादी की मां ने अपनी परीक्षा में स्वीकार किया कि उसने पंचायत आयोजित की, 30,000/- रुपये प्राप्त किए और अपनी बेटियों का हिस्सा छोड़ दिया। वास्तव में, जिरह के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ऐसी कोई स्वीकारोक्ति नहीं है और उसने स्पष्ट रूप से उक्त तथ्य से इनकार किया है। हालांकि पंचायत के बुजुर्ग से DW 2 के रूप में पूछताछ की गई थी और उन्होंने PW 2 द्वारा 30,000/- रुपये प्राप्त करने के बारे में बताया था, लेकिन PW 2 द्वारा इसके संबंध में कोई दस्तावेज़ निष्पादित नहीं किया गया था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त राशि का भुगतान प्रतिवादी की संपत्तियों के हिस्से के संबंध में किया गया था और वादी के मौखिक त्याग को साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है।

    जस्टिस श्री सुधा ने कहा कि अपीलकर्ताओं के माता-पिता कानूनी रूप से अलग नहीं हुए थे, और न ही प्रतिवादी ने दोबारा शादी की थी, जिससे वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 में संशोधन के अनुसार एकमात्र सहदायिक बन गए। यह माना गया कि दोनों बेटियां प्रतिवादी की संपत्ति में 1/3 हिस्से की हकदार थीं।

    तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई।

    केस टाइटल: टी विजया बनाम तुर्कापल्ली महियाह

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