मोहक मंगल विवाद: कुणाल कामरा को ANI को 'ठग और माफिया' कहने वाले ट्वीट को हटाने का निर्देश

Shahadat

29 May 2025 12:41 PM

  • मोहक मंगल विवाद: कुणाल कामरा को ANI को ठग और माफिया कहने वाले ट्वीट को हटाने का निर्देश

    यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ समाचार एजेंसी ANI के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (29 मई) को कॉमेडियन कुणाल कामरा को मंगल के वीडियो के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट को हटाने का मौखिक निर्देश दिया। बता दें कि इस मुकदमे में आरोप लगाया गया कि उनका हालिया YouTube वीडियो एजेंसी के प्रति अपमानजनक है।

    ऑल्टन्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि जुबैर अपना ट्वीट हटाने के लिए तैयार हैं।

    जस्टिस अमित बंसल ने मौखिक रूप से कहा,

    "अभी मैं पहले ट्वीट को हटाने का आदेश देने जा रहा हूं। दूसरे को हम देखेंगे।"

    कामरा द्वारा पोस्ट किए गए पहले ट्वीट के संबंध में पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपने आदेश में निर्देश दिया:

    "प्रतिवादी नंबर 2 (कामरा) बिना किसी पूर्वाग्रह के पहले ट्वीट को हटाएंगे।"

    हालांकि, सुनवाई के अंत में कामरा के वकील ने संबंधित ट्वीट को हटाने का बीड़ा उठाया।

    मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश हुए वकील सौतिक बनर्जी, जो खुद भी एक प्रतिवादी हैं, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है।

    बनर्जी ने कहा,

    "मैंने सिर्फ़ एक ट्वीट किया है। मैं यूट्यूबर नहीं हूं। मैं इससे पैसे नहीं कमा रहा हूं। यह सबसे सभ्य है। मैं इसे हटाने के लिए तैयार हूं।"

    इसे हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड किया।

    इस दलील के संबंध में न्यायालय ने कहा,

    "ट्वीट को 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाना चाहिए। उपरोक्त के मद्देनजर, वादी प्रतिवादी नंबर 3 (जुबैर) के खिलाफ राहत नहीं मांगता। प्रतिवादी नंबर 3 को पक्षकारों की सरणी से हटा दिया जाना चाहिए।"

    हालांकि जब कामरा की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वह कॉमेडियन हैं तो न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा:

    "व्यंग्य का स्वागत है। यह बढ़िया है, लेकिन आपने माफिया, ठग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मुझे इसमें कोई व्यंग्य या हास्य नहीं दिखता।"

    कामरा के वकील ने जब कहा कि कामरा की टिप्पणी यूट्यूब को संबोधित है, तो अदालत ने कहा,

    "जाहिर है कि आप जो भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वह माफिया है। "ये" किसके लिए है?"

    जब अदालत ने वकील से पूछा कि क्या कामरा अपनी पोस्ट हटाने को तैयार हैं तो उनके वकील ने कहा "नहीं"।

    इसके बाद अदालत ने कामरा के वकील से उनके "पहले ट्वीट" के लिए निर्देश लेने को कहा। इस स्तर पर ANI की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अमित सिब्बल ने कहा कि ट्वीट ANI की संपादक स्मिता प्रकाश को संबोधित है।

    इसके बाद अदालत ने कामरा के वकील से कहा,

    "पहला ट्वीट अस्वीकार्य है।"

    इस पर कामरा ने कहा,

    "मेरे पास यह तथ्य रखने के निर्देश हैं कि यह निष्पक्ष टिप्पणी है। ये सार्वजनिक हित के मामले हैं।"

    हालांकि अदालत ने वकील से पूछा कि क्या उनका मुवक्किल किसी को गाली दे सकता है।

    हालांकि कामरा के वकील ने जवाब दिया,

    "ये सार्वजनिक हित के मामले हैं। भाषा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संरक्षित किया गया है।"

    संदर्भ के लिए कामरा ने पहले ट्वीट में कहा था,

    "हेलो @YouTubeIndia आप @ANI को यह माफिया क्यों चलाने दे रहे हैं। क्रिएटर आपका प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ये ठग नहीं।"

    वकील की दलील पर अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन किसी को ठग और माफिया कहना गंभीर बात है। आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं, है न? जाहिर है कि यह महत्वपूर्ण है"।

    हालांकि कामरा के वकील ने कहा कि वह निष्पक्ष टिप्पणी के आधार पर ट्वीट को सही ठहरा रहे हैं।

    वकील ने कहा,

    "प्रार्थना है कि वे किसी भी तरह की प्रथा पर प्रतिबंध चाहते हैं।"

    इस पर अदालत ने कहा,

    "फिलहाल मैं पहला ट्वीट हटाने का आदेश देने जा रहा हूं। दूसरा हम देखेंगे"।

    लंच से पहले हाईकोर्ट ने वीडियो देखने के बाद मंगल के वकील सीनियर एडवोकेट चंदर लाल से वीडियो से कुछ आपत्तिजनक अंश हटाने के बारे में निर्देश लेने को कहा था।

    इससे पहले दिन में सीनियर एडवोकेट अमित सिब्बल और सिद्धांत कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए ANI ने तर्क दिया था कि मंगल ANI की कॉपीराइट सामग्री का उल्लंघन कर रहे हैं। यह तर्क दिया गया कि मंगल ने ANI के वीडियो से क्लिप ली थी और उन्हें अपने स्वयं के पोस्ट में इस्तेमाल किया, जो ANI की सामग्री का अवैध प्रकाशन है। ANI ने यह भी तर्क दिया कि विवादित वीडियो में एजेंसी को "गुंडा, अपहरणकर्ता" कहा गया।

    इस बीच लाल ने तर्क दिया कि मामले को सुलझाने का कानूनी तरीका कॉपीराइट उल्लंघन है, हालांकि ANI मंगल को कॉल नहीं कर सकता और उनसे "पैसे नहीं ऐंठ सकता" और कह सकता है कि "अगर आप पैसे नहीं देंगे तो चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा"।

    यह मुकदमा मंगल के यूट्यूब वीडियो "डियर ANI" के खिलाफ दायर किया गया, जिसे वर्तमान में 5.5 मिलियन बार देखा जा चुका है। मुकदमे में कॉमेडियन कुणाल कामरा, ऑल्टन्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर और अज्ञात संस्थाओं (जॉन डू) को भी प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया, जिन्होंने मंगल के वीडियो को अपने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर शेयर किया।

    मुकदमे के अनुसार, मंगल ने अपने यूट्यूब वीडियो में आरोप लगाया कि ANI अपनी प्रकाशित सामग्री पर अपने कॉपीराइट को लागू करने के लिए लोगों को बंधक बना रहा है और जबरन वसूली और ब्लैकमेल कर रहा है। इसमें आगे कहा गया कि मंगल ने सभी लोगों से ANI द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं की सदस्यता समाप्त करने का आह्वान किया।

    ANI ने दावा किया कि अपने वीडियो में मंगल ने जानबूझकर ANI के साथ संचार को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें समाचार एजेंसी और उसके कर्मचारियों को लक्षित करने और बदनाम करने के इरादे से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंट डिवाइस का उपयोग करना शामिल है। मुकदमे में कहा गया कि आरोपित वीडियो ANI की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और सद्भावना और इसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पर एक "गणना और दुर्भावनापूर्ण हमला" दर्शाता है।

    मामला अब जुलाई में सूचीबद्ध है।

    Next Story