ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण पर तौर -तरीके राज्यों को छोड़ दिया जाए: नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता बिल पर संसदीय समिति ने कहा

Avanish Pathak

16 Nov 2023 1:45 PM GMT

  • ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण पर तौर -तरीके राज्यों को छोड़ दिया जाए: नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता बिल पर संसदीय समिति ने कहा

    गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक (बीएनएसएस विधेयक, 2023) की समीक्षा करते हुए एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देने के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया।

    इसमें कहा गया है कि बीएनएसएस विधेयक में धारा 173 में प्रावधान है कि संज्ञेय अपराधों के लिए अधिकार क्षेत्र पर किसी भी रोक के बिना जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जा सकती है। ऐसी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी को पहली सूचना देने के तीन दिन के भीतर उस पर हस्ताक्षर करके उसे रिकॉर्ड पर लेना होता है।

    धारा 154 सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) संज्ञेय मामलों में एफआईआर से संबंधित है, जिसे बीएनएसएस विधेयक, 2023 में धारा 173 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह इस प्रकार है- किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित प्रत्येक जानकारी, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी जा सकती है और यदि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जाती है-

    (ii) इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा, इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर इसे रिकॉर्ड पर लिया जाएगा, और उसके सार को ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रारूप में दर्ज किया जाएगा जैसा राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित कर सकती है।

    हालांकि, समिति का विचार था कि पंजीकरण की विधि/मोड राज्यों द्वारा तय किया जाना चाहिए। यदि इसे अनियमित छोड़ दिया गया, तो यह पुलिस के लिए तकनीकी और तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। दर्ज की गई कई एफआईआर को ट्रैक करना और प्रबंधित करना भी मुश्किल होगा।

    तदनुसार, समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि "सरकार को इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर पंजीकरण के लिए विशिष्ट तौर-तरीके निर्धारित करने का अधिकार देने के लिए" इलेक्ट्रॉनिक संचार "के बाद" नियमों द्वारा निर्दिष्ट "शब्द डालने की आवश्यकता है।"

    इसके अलावा, खंड 173(2) में कहा गया है, "उपधारा (1) के तहत दर्ज की गई जानकारी की एक प्रति सूचना देने वाले या पीड़ित को तुरंत निःशुल्क दी जाएगी।"

    यह स्वीकार करते हुए कि कुछ मामलों में शिकायतकर्ता और पीड़ित अलग-अलग व्यक्ति हो सकते हैं, समिति ने खंड 173(2) में मौजूदा वाक्यांश 'सूचक या पीड़ित को' के बाद 'या दोनों, जैसा भी मामला हो' शब्द डालने का सुझाव दिया।

    समिति ने 'यूथ बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016 एससीसी ऑनलाइन एससी 914 मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिसने आरोपियों को जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए थे। इसने सिफारिश की कि खंड में एक उपयुक्त प्रावधान शामिल किया जा सकता है।

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