हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दो साल की सजा

Shahadat

31 May 2025 10:04 AM

  • हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दो साल की सजा

    उत्तर प्रदेश के मऊ जिला कोर्ट ने 'हिसाब-किताब' अभद्र भाषा मामले में मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया। उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई गई, जिसका मतलब है कि उनकी विधान सभा सदस्यता खोने की संभावना है।

    अंसारी के खिलाफ मामला उनके एक बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने मार्च 2022 में मऊ जिले में चुनावी रैली में सरकारी अधिकारियों को धमकी दी थी कि अगर राज्य में एसपी-एसबीएसपी गठबंधन ने सरकार बनाई तो इसका बदला लिया जाएगा।

    उन्होंने कथित तौर पर कहा था- "सपा मुखिया अखिलेश यादव से गठबंधन करने आया हूं, सरकार बनने के छह महीने बाद तक किसी की पोस्टिंग-पोस्टिंग नहीं होगी। जो जहां है, वहीं रहेगा। पहले पहचान-किताब होगी। फिर पोस्टिंग होगी।"

    उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 506 [आपराधिक धमकी के लिए सजा], 171एफ [चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तित्व के लिए सजा], 186 [सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा पहुंचाना], 189 [लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी], 153ए [धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना] और 120बी [आपराधिक साजिश की सजा] के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    उनके भाई मंसूर अंसारी को भी मामले में दोषी ठहराया गया और उन्हें 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई।

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